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Rupashree योजना: विवाह योग्य कन्याओं के लिए आर्थिक सहायता

  Rupashree Prakalpa (रूपश्री प्रकल्प) पश्चिम बंगाल सरकार की एक वित्तीय सहायता योजना है, जो राज्य की अविवाहित लड़कियों के विवाह के समय ₹25,000 की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान करती है। इसका उद्देश्य है गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की गरिमामयी और कानूनी उम्र में शादी को प्रोत्साहित करना तथा बाल विवाह को रोकना । योजना का उद्देश्य विवाह योग्य आयु की लड़कियों की कानूनी और गरिमापूर्ण शादी में आर्थिक सहायता बाल विवाह की रोकथाम गरीब परिवारों पर विवाह के समय पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना पात्रता मानदंड मापदंड विवरण निवास पश्चिम बंगाल की स्थायी निवासी लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष लड़के की आयु कम से कम 21 वर्ष वार्षिक पारिवारिक आय ₹1.5 लाख या उससे कम लाभार्थी की स्थिति अविवाहित और पहली बार शादी कर रही हो बैंक खाता लड़की के नाम से चालू बैंक खाता अनिवार्य योजना का लाभ लाभ का प्रकार विवरण 💸 आर्थिक सहायता ₹25,000 की एकमुश्त राशि लड़की के बैंक खात...