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मुख्यमंत्री दिव्यांग साइकिल योजना – दिव्यांगजनों को mobility और आत्मनिर्भरता की दिशा में सहयोग

बैटरी संचालित ट्राइसाइकिल  बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांग साइकिल योजना 2025 बिहार सरकार की यह योजना गतिशील दिव्यांग शिक्षार्थियों और स्वयं रोजगाररत दिव्यांग व्यक्तियों को बैटरी-संचालित ट्राइसाइकिल प्रदान करती है, जिससे उनकी शिक्षा‑कार्य में आने‑जाने की सुविधा बढ़े और उनकी आत्म‑निर्भरता सशक्त हो सके। ✅ पात्रता मानदंड दिव्यांगता ≥ 60% , विशेषकर लोकोमोटर दिव्यांगता  लाभार्थी बिहार का स्थायी निवासी लाभार्थी स्नातक/स्नातकोत्तर छात्र हों और कॉलेज/विश्वविद्यालय परिसर से ≥ 3 किमी दूर आवास हो, या रोजगाररत दिव्यांग , जिनके कार्यस्थल उनके आवास से ≥ 3 किमी दूर हों  आय सीमा ₹2 लाख/वर्ष तक  आवश्यक दस्तावेज दिव्यांगता प्रमाण पत्र (UDID कार्ड/≥ 60%) आधार कार्ड, निवासी प्रमाण आय प्रमाण पत्र (≤₹2 लाख वार्षिक) छात्र: कॉलेज/विश्वविद्यालय पहचान पत्र रोजगार: रोजगार का प्रमाण पासपोर्ट साइज फोटो  आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन : सामाजिक कल्याण विभाग की वेबसाइट/पोर्टल पर लॉगिन करके आवेदन करें।  वितरण प्रक्रिया चयनित लाभार्थियों को कै...

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना – समानता और सम्मानजनक जीवन की ओर एक पहल

नया जीवन, नई शुरुआत मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार सरकार का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह को बढ़ावा देना और उन्हें पारिवारिक व सामाजिक समर्थन प्रदान करना है। इस योजना के तहत विवाह के बाद वित्तीय सहायता दी जाती है।  लाभ की राशि एक दिव्यांग विवाह करने वाले जोड़े : ₹1,00,000 दोनों पति–पत्नी दिव्यांग हों : पति और पत्नी दोनों को ₹1,00,000—कुल ₹2,00,000। अगर विवाह अंतरजातीय भी है तो अतिरिक्त ₹1,00,000—अर्थात कुल ₹3,00,000 प्रदत्त होती है । ✅ पात्रता शर्तें मानदंड विवरण निवास बिहार का स्थायी निवासी, या 10 वर्षों से बिहार में आधारित  विवाह की स्थिति विवाह हाल ही में हुई हो—आवेदन शादी के 2 वर्ष के भीतर करना होगा दिव्यांगता कम से कम 40 % प्रमाणित दिव्यांगता आयु सीमा पुरुष ≥ 21 वर्ष, महिला ≥ 18 वर्ष पहली शादी पर ही लाभ पुनर्विवाह पर लाभ प्राप्त नहीं होता  आवश्यक दस्तावेज विवाह प्रमाणपत्र आधार कार्ड एवं बिहार निवासी प्रमाण दिव्यांगता प्रमाण पत्र (≥ 40%) आयु / जन्म का प्रमाण बैंक पासबुक ...

बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना 2025 – समग्र विकास की ओर एक समर्पित पहल

दिव्यांगजन सशक्तिकरण  मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना – समग्र (Mukhyamantri Divyangjan Sashaktikaran Yojana)  की विस्तृत जानकारी दी गई है, जो बिहार में दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक पहल है:  योजना का उद्देश्य यह प्रदेश‑स्तरीय समग्र योजना है, जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को: सहायक उपकरण (ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, ब्रेल सामग्री आदि), आर्थिक सहायता (स्वरोज़गार लोन, पेंशन, छात्रवृत्ति), शिक्षा व कौशल प्रशिक्षण, क्रियाशीलता और आत्मनिर्भरता प्रदान करना है  योजना के मुख्य घटक 1. सहायक उपकरण वितरण बैटरी-संचालित ट्राइसाइकिल , व्हीलचेयर, वॉकर, श्रवण यंत्र, Low‑Vision चश्मा आदि दिव्यांग व्यक्तियों को निशुल्क प्रदान पात्रता: न्यूनतम 40% दिव्यांगता , वार्षिक आय ≤₹2 लाख, आयु 18+ लोकोमोटर दिव्यांग (≥60%) जो पढ़ाई या रोजगार के लिए ≥3 किमी दूर जाते हैं, वे विशेष चयन के अंतर्गत आते हैं । 2. स्वरोज़गार और ऋण सहायता दिव्यांग व्यक्तियों को व्यवसाय/कृषि/सेवा प्रारंभ करने हेतु ₹2 लाख तक का लोन साथ में प्रदान...

मुख्यमंत्री समर्थ्य योजना – दिव्यांगजनों को स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की दिशा में सहायता

मुख्यमंत्री समर्थ्य योजना बिहार के लाभार्थी    मुख्यमंत्री समर्थ्य योजना (Mukhya Mantri Samarthya Yojana)  की बिहार में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विस्तृत जानकारी योजना का उद्देश्य और लाभ यह योजना दृष्टिशक्ति, सुनवाई, अन्य प्रकार की दिव्यांगता (≥40%) वाले बिहार निवासी व्यक्तियों को सामाजिक, शारीरिक और आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए चलाई जाती है। इसके तहत लाभार्थियों को निम्न सहायक उपकरण और सहायता दी जाती है : ट्राइसाइकिल (बैटरी या मानव-संचालित) व्हीलचेयर स्पेशल ग्लासेस (Low-vision Spectacles) श्रवण यंत्र (Hearing Aids) कैलिपर्स , बेसाखियाँ , सहायक उपकरण आदि  पात्रता मानदंड आयु : 14–60 वर्ष दिव्यांगता प्रमाण : न्यूनतम 40% वार्षिक पारिवारिक आय : ₹1,00,000 से अधिक नहीं निवास : बिहार का स्थायी निवासी   आवेदन प्रक्रिया फॉर्म प्राप्त करें : जिला समाज कल्याण अधिकारी/Assistant Director (Social Security Cell, Zila Parishad) से फॉर्म मिलते हैं। दस्तावेज संलग्न करें : Divyangata Praman Patra (Medical Board द्...