गंभीर बीमारी सहायता योजना (UP Gambhir Bimari Sahayata Yojana) विशेष रूप से निर्माण क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत मजदूरों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना श्रमिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से संचालित होती है। कौन लाभ ले सकता है? केवल भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (जैसे मिस्त्री, प्लंबर, वेल्डर आदि) जो श्रमिक कल्याण बोर्ड में गत वित्तीय वर्ष में पंजीकृत हों परिवार के आश्रित: पत्नी, अविवाहित पुत्री , और 21 साल से कम पुत्र को भी लाभ मिलता है आवेदक UP का मूल निवासी होना चाहिए और उसे आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ न मिला हो कौन-कौन सी बीमारियाँ कवर हैं? हृदय शल्य (हृदय ऑपरेशन) , गुर्दा ट्रांसप्लांट , लीवर ट्रांसप्लांट मस्तिष्क/रीढ़ की शल्यकिया , घुटने की सर्जरी कैंसर , एड्स , ऑंखों की सर्जरी पथरी , एपेंडिक्स , हाइड्रोसिल जैसी गंभीर बीमारियाँ ( ghaziabad.nic.in ) क्या कवर होता है—और कितना? सरकारी/स्वायत्त संस्थान या श्रम बोर्ड द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज ...
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