मुख्यमंत्री निशक्तजन स्वरोजगार एवं शिक्षा ऋण योजना लाभार्थी बिहार मुख्यमंत्री निशक्तजन स्वरोज़गार ऋण योजना दिव्यांग व्यक्तियों को स्वरोज़गार शुरू करने, छोटे व्यापार या कृषि आधारित उपकरण खरीदने में मदद करना। लाभ: अधिकतम ₹1.5 लाख तक का ऋण। 5% वार्षिक ब्याज दर। ऋण चुकाने की शुरुआत: लोन स्वीकृति या व्यवसाय शुरू करने के 6 महीने बाद (कुछ विवरणों में 1 वर्ष बाद भी बताया गया है)। ✅ पात्रता: बिहार का निवासी, उम्र 18–65 साल तक। दिव्यांगता प्रमाणपत्र: न्यूनतम 40% । लाभार्थी ने पहले किसी अन्य सरकारी स्वरोज़गार ऋण ना लिया हो। कैसे करें आवेदन: आवेदन जिला‑स्तरीय सामाजिक सुरक्षा कोषांग / पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (BSBCFDC) में करना होता है ( bsbcpdcorporation.bihar.gov.in )। आवश्यक दस्तावेज: पहचान, दिव्यांगता प्रमाण, व्यवसाय योजना, बैंक खाता और आय प्रमाण आदि। मुख्यमंत्री निशक्तजन शिक्षा ऋण योजना उद्देश्य: दिव्यांग छात्रों को उच्च शिक्षा (डिग्री, डिप्लोमा, तकनीकी पाठ्यक्रम) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ...
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