MP दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना – दिव्यांग बच्चों को ₹600 मासिक सहायता एवं शिक्षा में बराबर अवसर
MP Divyang Shiksha Protsahan Yojana "मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना (MP Divyang Shiksha Protsahan Yojana)" परिचय – जब शिक्षा हो सशक्त उम्मीद हर बच्चे की शिक्षा उसकी पहचान होती है, लेकिन जब कोई बच्चा दिव्यांग हो और आर्थिक रूप से कमजोर हो, तो पढ़ाई का सपना टूटी दीवार जैसा मुश्किल लगता है। उसी दीवार को गिराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू की — ताकि दिव्यांग बच्चा अपना भविष्य खुद लिख सके। क्यों है यह पहल खास? यह योजना केवल पढ़ाई की मदद नहीं, बल्कि सम्मान और स्वावलंबन भी उधार देती है। स्कूल या कॉलेज जाने की राह में जो कठिनाइयाँ होती हैं — उन्हें आसान बनाने का प्रयास। यह सरकार की भावना को दर्शाती है: “हर बच्चे को मौका, हर बच्चे को शिक्षा।” पात्रता – ये बच्चा योजना में शामिल हो सकता है आयु सीमा – 6 से 18 वर्ष तक की आयु वाले छात्र । स्थाई निवासी – मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। विकलांगता – कम से कम 40% विकलांगता प्रमाण पत्र ज़रूरी है। पंजीकरण – समग्र (Sama...