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उत्तर प्रदेश की दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना

दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश की दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना (शादी‑विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना) का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को विवाह के समय आर्थिक समर्थन देकर सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना है। आइए, इसके प्रमुख बिंदुओं को समझते हैं 👇  अनुदान राशि दूल्हा दिव्यांग हो → ₹15,000 दुल्हन दिव्यांग हो → ₹20,000 दूल्हा–दुल्हन दोनों दिव्यांग हों → ₹35,000  पात्रता मानदंड दिव्यांगता ≥ 40% , प्रमाणपत्र अनिवार्य  उम्र सीमा : युवक: 21–45 वर्ष युवती: 18–45 वर्ष  आयकरदाता नहीं होना चाहिए   उत्तर प्रदेश का मूल निवासी या 5 वर्ष से यहां अवास विवाह पंजीकरण होना चाहिए  दंपति किसी आपराधिक रिकॉर्ड से मुक्त होना चाहिए  शादी का दिनांक इस वित्तीय वर्ष या पिछला वर्ष का होना चाहिए   आवेदन कैसे करें ऑनलाइन प्रोसेस divyangjan.upsdc.gov.in पोर्टल पर जाएँ ( uphwd.gov.in ) पंजीकरण करें → फॉर्म भरें (व्यक्तिगत, दिव्यांगता %, विवाह विवरण) आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें  आवेद...