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Showing posts with the label छत्तीसगढ़ सरकारी योजनाएँ

विशेष शिक्षा सहायता योजना – श्रमिकों के बच्चों के लिए

विशेष शिक्षा सहायता योजना (मृतक श्रमिकों के बच्चों के लिए) – छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ की विशेष शिक्षा सहायता योजना मृतक श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा में सहयोग देती है।  ✅ योजना का परिचय यह योजना छत्तीसगढ़ के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के मृत्यु पश्चात उनके प्रथम दो बच्चों को शिक्षा-सहायता देने हेतु शुरू की गई है।  योजना का नाम है “विशेष शिक्षा सहायता योजना” और इसे छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अन्तर्गत संचालित किया जाता है।  उद्देश्य: श्रमिक-परिवारों के बच्चों को शिक्षा के अवसर देना, विशेष रूप से उन बच्चों को जिनका अभिभावक (पिता/माता) काम करते हुए या पंजीकृत श्रमिक होकर मृत्यु-पक्ष में हो गया।  पात्रता-मानदंड मृतक श्रमिक: पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना आवश्यक।  मृतक श्रमिक का पंजीकरण कम-से-कम एक वर्ष पूर्व होना चाहिए।  बच्चों: मृतक श्रमिक के प्रथम दो संतान इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी बन सकते हैं। परिवार में यदि अन्य पंजीकृत श्रमिक मौजूद हैं, तो बच्चों को इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। लाभार्थी बच्चो...

श्रमिक सहायता केन्द्र योजनाएँ – छत्तीसगढ़ में नई पहल

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग / श्रमिक सहायता-केन्द्र / संसाधन केन्द्र योजनाएँ – छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिकों के जीवन में स्थायित्व, सुरक्षा और सशक्तिकरण लाने के लिए “श्रमिक सहायता केन्द्र / संसाधन केन्द्र योजनाएँ” शुरू की हैं। यह केन्द्र निर्माण मजदूरों, असंगठित श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए सहारा और सहयोग का माध्यम हैं। ✅ परिचय छत्तीसगढ़ में श्रमिकों की भलाई व सुरक्षा-सुविधा हेतु श्रम विभाग द्वारा “श्रमिक सहायता केन्द्र / संसाधन केन्द्र” की रूपरेखा तैयार की गई है। इसका लक्ष्य पंजीकृत श्रमिकों को तत्काल सहायता, जानकारी, पंजीकरण एवं लाभ-योजनाओं से सरल पहुँच देना है। उदाहरण के तौर पर, “भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल” एवं अन्‍य मंडल इस पहल के अंतर्गत काम कर रहे हैं।  विशेष रूप से, योजनाओं-सूचनाओं और पंजीकरण-सहायता के लिए एक टोल-फ्री नंबर 0771-3505050 जारी है।    प्रमुख योजनाएँ एवं सहायता-केन्द्र की रूपरेखा श्रमिक सहायता केन्द्र के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को पंजीकरण / नवीकरण / कार्ड डाउनलोड / लाभ उठाने की जानकारी जैसी सुविधाएँ ...

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक कोचिंग सहायता योजना 2025 – CG

 योजना का नाम और उद्देश्य नाम : मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना उद्देश्य : निर्माण श्रमिकों के परिवारों के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता देना लक्ष्य : आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे भी सरकारी, बैंक, रेलवे, पुलिस आदि परीक्षाओं में हिस्सा लें  पात्रता (Eligibility) नीचे की सभी शर्तें लागू होती हैं: माता/पिता (या अभिभावक) निर्माण श्रमिक हों एवं छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल में पंजीकृत हों।  पंजीकरण कम से कम 1 वर्ष से सक्रिय होना चाहिए।  केवल पहले दो बच्चों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। कोचिंग उन परीक्षाओं के लिए दी जाएगी, जिनकी तैयारी की पात्रता हो (उच्च माध्यमिक, स्नातक, प्रतियोगी परीक्षाएँ आदि)। जिन श्रमिकों का देहांत हो गया हो या विकलांग हों (निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना से सम्बद्ध) — उनके बच्चों को भी कुछ मामलों में आवेदन की अनुमति है।  कोचिंग का दायरा और अवधि कोचिंग अवधि: 4 से 10 महीने तक (परीक्षा की आवश्यकता और स्तर ...

दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना 2025 – महिलाओं को आत्मनिर्भरता की ओर

दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना – छत्तीसगढ़ (Progress India द्वारा स्वीकृत व अद्यतन जानकारी)  योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना आर्थिक रूप से उन्हें आत्मनिर्भर बनाना इलेक्ट्रिक वाहनों के ज़रिए हरित व स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना ✅ पात्रता (Eligibility) नीचे दिए गए सभी शर्तें पूरी करना आवश्यक है: आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए महिला निर्माण श्रमिक होना चाहिए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में न्यूनतम 3 वर्ष का पंजीकरण होना चाहिए ( shramevjayate.cg.gov.in ) योजनार्थी पहले इस योजना का लाभ न ले चुकी हो बैंक ऋण और सहायक दस्तावेजों को समय पर प्रस्तुत करना ज़रूरी है  आर्थिक सहायता (लाभांश) सहायता राशि: ₹ 1,00,000 (एक लाख) अनुदान स्वरूप ( shramevjayate.cg.gov.in ) इस राशि के अलावा व्यक्ति को ₹ 10,000 तक का अंशदान देना होगा  शेष राशि बैंक ऋण के रूप में मिलेगी, ब्याज दर बैंक के अनुसार लागू होगी आवश्यक दस्तावेज़ नीचे दिए गए दस्तावेज़ को अनिवार्य रूप से जमा करना होगा: आधार कार्ड ...

छ.ग. सौर सुजल योजना 2025 – किसानों के लिए सौर पंप योजना

छ.ग. सौर सुजल योजना (Saur Sujala Yojana, Chhattisgarh)   — एक परिचय इस योजना का उद्देश्य: किसानों को सोलर सिंचाई पंप उपलब्ध कराना ताकि बिजली पर निर्भरता कम हो और खेती सस्टेनेबल बने प्रारंभ तिथि: 1 नवंबर 2016   लागू विधि: राज्य के चयनित किसानों को सोलर पंप पर उच्च सब्सिडी दी जाती है  नोडल प्राधिकरण: CREDA (Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency) / राज्य अक्षय ऊर्जा विभाग  📋 मुख्य बिंदु / फ़ीचर्स पंप सब्सिडी दर सामान्य श्रेणी के किसानों को भारी सब्सिडी (केंद्रीय + राज्य) दी जाती है।  उदाहरण: 3 एचपी पंप पर सामान्य किसान को ₹2,55,758 तक अनुदान दिया जाता है, जिनमें किसान का अंशदान कम रखा गया है।  आंशिक अंशदान (Farmer Contribution) अंशदान राशि श्रेणी और पंप क्षमता पर निर्भर करती है।  उदाहरण: SC/ST को कम अंशदान देना, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग को थोड़ा अधिक करना। पंप प्रकार व क्षमता विकल्प 3 HP और 5 HP (सबमर्सिबल / सरफेस / DC / AC) विकल्प मौजूद हैं।  पंपों पर 5 वर्ष की वारंटी...