अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना – बिहार सरकार 1. योजना का उद्देश्य और मूल जानकारी लक्ष्य : अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी) के युवाओं को स्वरोजगार या स्टार्टअप हेतु ₹5 लाख तक का ऋण प्रदान करना। ब्याज दर : सहयोगी—साधारण ब्याज दर 5% वार्षिक ; रीपेमेंट अवधि : ऋण चुकाने हेतु 20 त्रैमासिक किस्तें ; मोरटोरियम अवधि : शुरुआत में 3 महीने का मोहलत अवधि (moratorium period) ब्याज में छूट : समय से भुगतान पर 0.5% ब्याज में छूट । DBT सुविधा : ऋण राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर होती है। आरंभ वर्ष : योजना की शुरुआत 2012 में हुई थी। 2. पात्रता—क्या आप आवेदन कर सकते हैं? नागरिकता : बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य। आयु सीमा : न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 50 वर्ष तक। state.bihar.gov.in आय सीमा : आवेदक का पारिवारिक वार्षिक आय ₹4 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। सेवानिवृत्त न हों : लाभार्थी किसी सरकारी या अर्ध-सरकारी पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। धार्मिक वर्ग : केवल अल्पसंख्यक वर्ग—...
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