उत्तर प्रदेश की दिव्यांगजन पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/ संचालन योजना आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग लोगों को स्वरोजगार शुरू करने की प्रोत्साहना देती है — इसमें दुकान खोलने या संचालन के लिए ऋण व अनुदान दोनों शामिल हैं। यहां पूरी जानकारी👇 कौन पात्र है? ≥ 40% दिव्यांगता (CMO/PHC/CHC द्वारा प्रमाणित) उम्र 18–60 वर्ष रोजगार के लिए भूमि (110 वर्ग फीट) स्वामित्व या पांच वर्ष का किराया पट्टा लिया होना आवश्यक वार्षिक आय गरीबी रेखा की 2 गुना या उससे कम होनी चाहिए किसी आपराधिक/आर्थिक प्रकरण में दोषी न हो लाभ राशि उद्देश्य कुल राशि ऋण (4% ब्याज) अनुदान दुकान निर्माण ₹20,000 ₹15,000 ₹5,000 दुकान/ खोखा संचालन ₹10,000 ₹7,500 ₹2,500 – ऋण चुकौती क्रमशः तिमाही किश्तों में की जाएगी (दुकान निर्माण के 3 माह बाद)। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन : divyangjandukan.upsdc.gov.in से करें ( uphwd.gov.in ) लोकवाणी / जनसेवा केंद्र से सहायता मिलेगी ऑनलाइन फॉर्म भरें → हार्ड कॉपी स्थानीय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय में...
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