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मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना – समानता और सम्मानजनक जीवन की ओर एक पहल

नया जीवन, नई शुरुआत मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार सरकार का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह को बढ़ावा देना और उन्हें पारिवारिक व सामाजिक समर्थन प्रदान करना है। इस योजना के तहत विवाह के बाद वित्तीय सहायता दी जाती है।  लाभ की राशि एक दिव्यांग विवाह करने वाले जोड़े : ₹1,00,000 दोनों पति–पत्नी दिव्यांग हों : पति और पत्नी दोनों को ₹1,00,000—कुल ₹2,00,000। अगर विवाह अंतरजातीय भी है तो अतिरिक्त ₹1,00,000—अर्थात कुल ₹3,00,000 प्रदत्त होती है । ✅ पात्रता शर्तें मानदंड विवरण निवास बिहार का स्थायी निवासी, या 10 वर्षों से बिहार में आधारित  विवाह की स्थिति विवाह हाल ही में हुई हो—आवेदन शादी के 2 वर्ष के भीतर करना होगा दिव्यांगता कम से कम 40 % प्रमाणित दिव्यांगता आयु सीमा पुरुष ≥ 21 वर्ष, महिला ≥ 18 वर्ष पहली शादी पर ही लाभ पुनर्विवाह पर लाभ प्राप्त नहीं होता  आवश्यक दस्तावेज विवाह प्रमाणपत्र आधार कार्ड एवं बिहार निवासी प्रमाण दिव्यांगता प्रमाण पत्र (≥ 40%) आयु / जन्म का प्रमाण बैंक पासबुक ...