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UP गंभीर बीमारी सहायता योजना: इलाज के लिए आर्थिक मदद

एक अस्पताल के कमरे में कई गंभीर बीमारी से पीड़ित मजदूर, जो ग्रे और नीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं, चिंतित मुद्रा में बैठे हैं। पृष्ठभूमि में चिकित्सा कर्मचारी और उपकरण धुंधले रूप में दिखाई दे रहे हैं।

गंभीर बीमारी सहायता योजना (UP Gambhir Bimari Sahayata Yojana) 

विशेष रूप से निर्माण क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत मजदूरों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना श्रमिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से संचालित होती है।

कौन लाभ ले सकता है?

  • केवल भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (जैसे मिस्त्री, प्लंबर, वेल्डर आदि) जो श्रमिक कल्याण बोर्ड में गत वित्तीय वर्ष में पंजीकृत हों 

  • परिवार के आश्रित: पत्नी, अविवाहित पुत्री, और 21 साल से कम पुत्र को भी लाभ मिलता है

  • आवेदक UP का मूल निवासी होना चाहिए और उसे आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ न मिला हो 


कौन-कौन सी बीमारियाँ कवर हैं?

  • हृदय शल्य (हृदय ऑपरेशन),

  • गुर्दा ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट

  • मस्तिष्क/रीढ़ की शल्यकिया, घुटने की सर्जरी

  • कैंसर, एड्स, ऑंखों की सर्जरी

  • पथरी, एपेंडिक्स, हाइड्रोसिल जैसी गंभीर बीमारियाँ (ghaziabad.nic.in)


क्या कवर होता है—और कितना?

  • सरकारी/स्वायत्त संस्थान या श्रम बोर्ड द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज कराने पर 100 % खर्च का प्रतिपूर्ति

  • यदि उपचार PM-JAY के अंतर्गत अस्पताल में हो रहा हो, तो कैशलेस सुविधा मिलती है—अस्पताल को सीधे भुगतान 

  • कोई अधिकतम राशि सीमा नहीं—जो भी खर्च होगा, न्यायसंगत तरीके से वहन किया जाता है 


आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज

ऑनलाइन आवेदन:

  1. UP भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की वेबसाइट पर जाएँ  upbocw.in

  2. “गंभीर बीमारी सहायता योजना” चुनें, आधार और मोबाइल नंबर दर्ज करें 

  3. फॉर्म में व्यक्तिगत, आश्रित और बैंक विवरण भरें; आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें 

  4. दस्तावेज:

    • श्रमिक पंजीकरण प्रमाण,

    • आधार कार्ड,

    • डॉक्टर द्वारा प्रमाणित बीमारी का दस्तावेज,

    • अस्पताल/दवाई बिल,

    • आश्रितों के प्रमाण पत्र 

ऑफलाइन आवेदन:

  • नजदीकी ब्लॉक कार्यालय, तकनीकी केंद्र या श्रम विभाग कार्यालय से फॉर्म लेकर जमा करें


इलाज प्रक्रिया

  • इलाज के बाद ऑनलाइन या कार्यालय में बिल/डॉक्यूमेंट्स जमा करें

  • सरकारी अस्पतालों में पूरे खर्च का भुगतान

  • यदि इलाज PM-JAY के अंतर्गत सूचीबद्ध निजी अस्पताल में हो रहा हो, तो बिल अस्पताल को डायरेक्ट भुगतान होता है 


सारांश तालिका

पहलू विवरण
लाभार्थी पंजीकृत निर्माण श्रमिक + आश्रित
कवरेज गंभीर बीमारियाँ जैसे कैंसर, ट्रांसप्लांट, शल्य क्रिया आदि
कवरेज राशि शत-प्रतिशत खर्च; PM-JAY अस्पतालों में कैशलेस
कोई सीमा नहीं इलाज की राशि की कोई वार्षिक सीमा नहीं
आवेदन ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों वैध
दस्तावेज श्रमिक कार्ड, आधार, डॉक्टर सर्टिफिकेट, बिल आदि

ध्यान रखने योग्य बातें

  • पंजीकरण को निरंतर अपडेट रखें, चाहे ऑनलाइन हो या रिन्यूअल हो; बिना यह योजना लाभ नहीं मिलेगा 

  • यदि किसी दवा या अस्पताल से जुड़ी समस्या हो, तो श्रम विभाग या बोर्ड कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाएं


यदि आप या आपके परिवार में कोई निर्माण श्रमिक हैं और गंभीर बीमारी का सामना कर रहे हैं—चाहे सरकारी अस्पताल हो या PM-JAY सूचीबद्ध निजी संस्थान—तो यह योजना आपके लिये है। अगर आपको आवेदन सहायता,चाहिए तो कृपया बताइए; मैं आपकी पूरी मदद करूंगा 🙏

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 FAQs

Q1. गंभीर बीमारी सहायता योजना क्या है?
यह योजना यूपी सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसमें गरीब मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।

Q2. किन बीमारियों का इलाज इस योजना में शामिल है?
कैंसर, हृदय रोग, किडनी फेल्योर, लिवर रोग और अन्य जीवन-घातक बीमारियाँ।

Q3. योजना का लाभ किसे मिलता है?
गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मरीजों को।

Q4. कितनी आर्थिक मदद दी जाती है?
बीमारी और इलाज की प्रकृति के अनुसार ₹25,000 से लेकर ₹2,00,000 तक की सहायता मिल सकती है।

Q5. आवेदन कैसे करें?
मरीज या परिवारजन को जिला अस्पताल/सीएमओ कार्यालय में आवेदन पत्र और आय प्रमाण पत्र जमा करना होता है।

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