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उत्तर प्रदेश की दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना

देश में दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभार्थी नवविवाहित जोड़े, जो पारंपरिक वेशभूषा में खुशी से मुस्कुराते हुए, हरे-भरे बगीचे में विवाह समारोह के दौरान एक साथ बैठे हैं।
दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना
उत्तर प्रदेश की दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना (शादी‑विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना) का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को विवाह के समय आर्थिक समर्थन देकर सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना है। आइए, इसके प्रमुख बिंदुओं को समझते हैं 👇

 अनुदान राशि

  • दूल्हा दिव्यांग हो → ₹15,000

  • दुल्हन दिव्यांग हो → ₹20,000

  • दूल्हा–दुल्हन दोनों दिव्यांग हों → ₹35,000


 पात्रता मानदंड

  • दिव्यांगता ≥ 40%, प्रमाणपत्र अनिवार्य 

  • उम्र सीमा:

    • युवक: 21–45 वर्ष

    • युवती: 18–45 वर्ष 

  • आयकरदाता नहीं होना चाहिए 

  • उत्तर प्रदेश का मूल निवासी या 5 वर्ष से यहां अवास

  • विवाह पंजीकरण होना चाहिए 

  • दंपति किसी आपराधिक रिकॉर्ड से मुक्त होना चाहिए 

  • शादी का दिनांक इस वित्तीय वर्ष या पिछला वर्ष का होना चाहिए 


 आवेदन कैसे करें

ऑनलाइन प्रोसेस

  1. divyangjan.upsdc.gov.in पोर्टल पर जाएँ (uphwd.gov.in)

  2. पंजीकरण करें → फॉर्म भरें (व्यक्तिगत, दिव्यांगता %, विवाह विवरण)

  3. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें 

  4. आवेदन सबमिट करें → रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करें

  5. ऑफ़लाइन: फॉर्म की हार्ड कॉपी और दस्तावेज़ जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय में जमा करें 

ऑफ़लाइन या JRC/लोकवाणी से सहायता

  • CSC/जन सेवा केन्द्र या लोकवाणी केंद्रों द्वारा ऑनलाइन मदद उपलब्ध 


 आवश्यक दस्तावेज़

  1. दिव्यांगता प्रमाणपत्र (≥ 40%)

  2. आधार कार्ड

  3. विवाह पंजीकरण प्रमाण/संख्या

  4. आयु प्रमाण (जन्म या 10वीं मार्कशीट)

  5. आय प्रमाण पत्र (नॉन‑इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट)

  6. निवास प्रमाण पत्र

  7. संयुक्त बैंक खाता विवरण

  8. पासपोर्ट साइज फोटो

  9. अन्य (जाति प्रमाणपत्र, UID/UDID कार्ड जैसी ज़रूरत) 


 समय-सारिणी

  • आवेदन उसी या पिछले वित्तीय वर्ष (2023–24, 2024–25) में किए गए वैवाहिक जोड़ों के लिए स्वीकार्य हैं


✅ अगला कदम

  1. ऑनलाइन पंजीकरणdivyangjan.upsdc.gov.in पर जाएँ

  2. फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें

  3. रजिस्ट्रेशन नंबर सुरक्षित रखें

  4. District Advocate office में हार्ड कॉपी जमा करें

  5. मंज़ूरी और धनराशि सीधे आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी


 सहायता के लिए हमें ईमेल करें

 FAQs

Q1: दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है?
👉 यह योजना दिव्यांग दंपतियों को विवाह के बाद आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

Q2: योजना का उद्देश्य क्या है?
👉 दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन देना।

Q3: इस योजना का लाभ किसे मिलेगा?
👉 उत्तर प्रदेश के निवासी दिव्यांगजन जिनके पास वैध दिव्यांगता प्रमाणपत्र है।

Q4: कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है?
👉 पात्र दंपतियों को सरकार द्वारा निर्धारित आर्थिक अनुदान दिया जाता है।

Q5: आवेदन कैसे करें?
👉 आवेदन सामाजिक कल्याण विभाग या जिला दिव्यांगजन कार्यालय के पोर्टल से ऑनलाइन किया जा सकता है।

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