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मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना – समानता और सम्मानजनक जीवन की ओर एक पहल

बिहार में एक सुंदर दिव्यांग विवाह समारोह की तस्वीर, जिसमें दूल्हा और दुल्हन पारंपरिक वेशभूषा में सज-धज कर बैठे हैं, पृष्ठभूमि में फूलों की सजावट और मेहमान मौजूद हैं।
नया जीवन, नई शुरुआत

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना

बिहार सरकार का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह को बढ़ावा देना और उन्हें पारिवारिक व सामाजिक समर्थन प्रदान करना है। इस योजना के तहत विवाह के बाद वित्तीय सहायता दी जाती है।


 लाभ की राशि

  • एक दिव्यांग विवाह करने वाले जोड़े: ₹1,00,000

  • दोनों पति–पत्नी दिव्यांग हों: पति और पत्नी दोनों को ₹1,00,000—कुल ₹2,00,000।

  • अगर विवाह अंतरजातीय भी है तो अतिरिक्त ₹1,00,000—अर्थात कुल ₹3,00,000 प्रदत्त होती है ।


✅ पात्रता शर्तें

मानदंड विवरण
निवास बिहार का स्थायी निवासी, या 10 वर्षों से बिहार में आधारित 
विवाह की स्थिति विवाह हाल ही में हुई हो—आवेदन शादी के 2 वर्ष के भीतर करना होगा
दिव्यांगता कम से कम 40 % प्रमाणित दिव्यांगता
आयु सीमा पुरुष ≥ 21 वर्ष, महिला ≥ 18 वर्ष
पहली शादी पर ही लाभ पुनर्विवाह पर लाभ प्राप्त नहीं होता

 आवश्यक दस्तावेज

  • विवाह प्रमाणपत्र

  • आधार कार्ड एवं बिहार निवासी प्रमाण

  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र (≥ 40%)

  • आयु / जन्म का प्रमाण

  • बैंक पासबुक

  • पासपोर्ट-साइज फोटो

  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)


 आवेदन प्रक्रिया

  1. ऑनलाइन:

    • बिहार ई‑सुविधा पोर्टल पर पहले से पंजीकरण करें।

    • लॉगिन कर “मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन” चयन करें, फॉर्म भरें व दस्तावेज अपलोड करें।

    • जिला/ब्लॉक “सामाजिक सुरक्षा कोषागार” कार्यालय से फॉर्म लें, भरें और जमा करें ।

    • दस्तावेजों की जांच के बाद राशि DBT के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।

    • राशि 3 वर्ष के लिए स्थिर जमा (Fixed Deposit) के रूप में रखी जाती है, जिसके बाद ब्याज समेत निकाली जा सकती है ।


 प्रक्रिया समय

  • ऑनलाइन आवेदन के बाद ~60 दिनों में राशि लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर हो जाती है।


 उदाहरण विवरण

  • सहरसा जिले में अब तक 130 जोड़ों को यह लाभ मिला है ।

  • अंतरजातीय विवाह + दोनों दिव्यांग होने पर ₹3 लाख तक की राशि मिलती है।


✅ अगले कदम

  1. दस्तावेज तैयार करें – विवाह, दिव्यांगता, पहचान व बैंक प्रमाण।

  2. तय करें – ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना है।

  3. यदि ऑनलाइन—ई‑सुविधा पोर्टल पर लॉगिन कर आवेदन करें।

  4. अगर ऑफलाइन—नज़दीकी सामाजिक सुरक्षा कार्यालय जाएँ।

  5. आवेदन की स्थिति नियमित रूप से चेक करें और 60 दिनों के भीतर भुगतान देखें।

  6. बिहार दिव्यांग पेंशन योजना 2025: ₹1100 मासिक पेंशन

  7. बिहार सरकार दिव्यांगजन कल्याण योजनाएँ | पेंशन, छात्रवृत्ति, रोजगार व लाभ

  8. बिहार सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं की सूची – एक स्थान पर पूरी जानकारी | Progress India

 FAQ (Frequently Asked Questions)

Q1. मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है?
👉 बिहार सरकार की यह योजना दिव्यांगजन के विवाह पर आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गई है।

Q2. योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है?
👉 पात्र दंपति को ₹1,00,000 एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है।

Q3. योजना का लाभ किन्हें मिलेगा?
👉 कम से कम एक पति/पत्नी 40% या उससे अधिक दिव्यांग होना चाहिए और दोनों बिहार निवासी होने चाहिए।

Q4. आवेदन कैसे करें?
👉 ऑनलाइन आवेदन socialwelfare.bih.nic.in पर किया जा सकता है।
👉 ऑफलाइन आवेदन जिला समाज कल्याण कार्यालय में भी उपलब्ध है।

Q5. ज़रूरी दस्तावेज़ कौन से हैं?
👉 आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाणपत्र, विवाह प्रमाणपत्र, आय व निवास प्रमाणपत्र, बैंक पासबुक कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो।

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