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मुख्यमंत्री निशक्तजन स्वरोज़गार एवं शिक्षा ऋण योजनाएँ – सशक्त दिव्यांग समाज की ओर एक कदम

बिहार में मुख्यमंत्री निशक्तजन स्वरोजगार एवं शिक्षा ऋण योजना के लाभार्थी की तस्वीर, जिसमें एक युवा और एक वरिष्ठ व्यक्ति पारंपरिक वेशभूषा में ग्रामीण पृष्ठभूमि में दिखाई दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री निशक्तजन स्वरोजगार एवं शिक्षा ऋण योजना लाभार्थी बिहार 

 मुख्यमंत्री निशक्तजन स्वरोज़गार ऋण योजना

दिव्यांग व्यक्तियों को स्वरोज़गार शुरू करने, छोटे व्यापार या कृषि आधारित उपकरण खरीदने में मदद करना।

 लाभ:

  • अधिकतम ₹1.5 लाख तक का ऋण।

  • 5% वार्षिक ब्याज दर।

  • ऋण चुकाने की शुरुआत: लोन स्वीकृति या व्यवसाय शुरू करने के 6 महीने बाद (कुछ विवरणों में 1 वर्ष बाद भी बताया गया है)।

✅ पात्रता:

  • बिहार का निवासी, उम्र 18–65 साल तक।

  • दिव्यांगता प्रमाणपत्र: न्यूनतम 40%

  • लाभार्थी ने पहले किसी अन्य सरकारी स्वरोज़गार ऋण ना लिया हो।

 कैसे करें आवेदन:

  • आवेदन जिला‑स्तरीय सामाजिक सुरक्षा कोषांग / पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (BSBCFDC) में करना होता है ( bsbcpdcorporation.bihar.gov.in)।

  • आवश्यक दस्तावेज: पहचान, दिव्यांगता प्रमाण, व्यवसाय योजना, बैंक खाता और आय प्रमाण आदि।


 मुख्यमंत्री निशक्तजन शिक्षा ऋण योजना

 उद्देश्य:

दिव्यांग छात्रों को उच्च शिक्षा (डिग्री, डिप्लोमा, तकनीकी पाठ्यक्रम) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

 लाभ:

  • अधिकतम ₹5 लाख तक का शैक्षिक ऋण।

  • 4% वार्षिक ब्याज दर

✅ पात्रता:

  • बिहार निवासी, उम्र 18–30 वर्ष

  • दिव्यांगता ≥ 40%।

  • मास्टर डिग्री, डिप्लोमा या AICTE/UGC/PMC द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में अध्ययनरत।

 आवेदन:

  • जिला कार्यालयों या BSBCFDC के माध्यम से आवेदन करें।

  • जरूरी दस्तावेज: प्रवेश सुनिश्चित प्रमाण, दिव्यांगता और पहचान दस्तावेज, आयु प्रमाण आदि।


 सारांश तालिका

योजना ऋण सीमा ब्याज दर पात्रता उद्देश्य
स्वरोज़गार ऋण ₹1.5 लाख 5% ≥40% दिव्यांग, 18–65 व्यापार / कृषि स्वरोज़गार
शिक्षा ऋण ₹5 लाख 4% ≥40% दिव्यांग, 18–30, छात्र उच्च शिक्षा सहायता

✅ अगला कदम

  1. दस्तावेज तैयार करें: आधार, दिव्यांगता प्रमाण, आय, बैंक खाते, व्यवसाय/शिक्षा दस्तावेज।

  2. स्थानीय BSBCFDC कार्यालय या जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग पर संपर्क करें।

  3. आवेदन फार्म भरें और संलग्न करें।

  4. चयन समिति द्वारा अनुमोदन के बाद धन मिल जाएगा।

  5. बिहार सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं की सूची – एक स्थान पर पूरी जानकारी | Progress India

  6. मुख्यमंत्री दिव्यांग साइकिल योजना – दिव्यांगजनों को mobility और आत्मनिर्भरता की दिशा में सहयोग


FAQ (Frequently Asked Questions)

Q1. मुख्यमंत्री निशक्तजन स्वरोज़गार एवं शिक्षा ऋण योजना क्या है?
👉 यह योजना दिव्यांगजन को स्वरोज़गार शुरू करने और उच्च शिक्षा के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराने हेतु चलाई जाती है।

Q2. योजना के तहत कितना ऋण मिलता है?
👉 स्वरोज़गार हेतु अधिकतम ₹5 लाख तक और उच्च शिक्षा हेतु ₹4 लाख तक का ऋण दिया जाता है।

Q3. ऋण पर ब्याज दर क्या है?
👉 साधारण ब्याज दर 4% वार्षिक
👉 समय पर किस्त चुकाने पर ब्याज में छूट भी मिलती है।

Q4. पात्रता क्या है?
👉 40% या उससे अधिक दिव्यांगजन
👉 बिहार के स्थायी निवासी
👉 आयु सीमा – 18 से 50 वर्ष (स्वरोज़गार के लिए)
👉 शिक्षा ऋण हेतु – मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश होना ज़रूरी है।

Q5. आवेदन कहाँ करें?
👉 ऑनलाइन – socialwelfare.bih.nic.in
👉 ऑफलाइन – जिला समाज कल्याण कार्यालय या बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम / संबंधित वित्तीय संस्था।

Q6. ज़रूरी दस्तावेज़ कौन से हैं?
👉 दिव्यांगता प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, शिक्षा से संबंधित प्रमाणपत्र (शिक्षा ऋण हेतु), प्रोजेक्ट रिपोर्ट (स्वरोज़गार हेतु), बैंक पासबुक, पासपोर्ट फोटो।

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