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मुख्यमंत्री समर्थ्य योजना – दिव्यांगजनों को स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की दिशा में सहायता

बिहार में मुख्यमंत्री समर्थ्य योजना के लाभार्थी की तस्वीर, जिसमें एक वरिष्ठ व्यक्ति पारंपरिक वस्त्र में ग्रामीण पृष्ठभूमि में खड़ा है, जिसमें खेत और घर दिखाई दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री समर्थ्य योजना बिहार के लाभार्थी 

 मुख्यमंत्री समर्थ्य योजना (Mukhya Mantri Samarthya Yojana) की बिहार में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विस्तृत जानकारी

योजना का उद्देश्य और लाभ

यह योजना दृष्टिशक्ति, सुनवाई, अन्य प्रकार की दिव्यांगता (≥40%) वाले बिहार निवासी व्यक्तियों को सामाजिक, शारीरिक और आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए चलाई जाती है। इसके तहत लाभार्थियों को निम्न सहायक उपकरण और सहायता दी जाती है :

  • ट्राइसाइकिल (बैटरी या मानव-संचालित)

  • व्हीलचेयर

  • स्पेशल ग्लासेस (Low-vision Spectacles)

  • श्रवण यंत्र (Hearing Aids)

  • कैलिपर्स, बेसाखियाँ, सहायक उपकरण आदि


 पात्रता मानदंड

  • आयु: 14–60 वर्ष

  • दिव्यांगता प्रमाण: न्यूनतम 40%

  • वार्षिक पारिवारिक आय: ₹1,00,000 से अधिक नहीं

  • निवास: बिहार का स्थायी निवासी 


 आवेदन प्रक्रिया

  1. फॉर्म प्राप्त करें:

    • जिला समाज कल्याण अधिकारी/Assistant Director (Social Security Cell, Zila Parishad) से फॉर्म मिलते हैं।

  2. दस्तावेज संलग्न करें:

    • Divyangata Praman Patra (Medical Board द्वारा जारी), आय प्रमाण पत्र, आधार, निवासी प्रमाण आदि।

  3. आवेदन जमा करें:

    • पूर्ण भरने के बाद Assistant Director के कार्यालय में जमा करना होता है।

    • दस्तावेज जांच के बाद चयनित सहायता उपकरण लाभार्थियों को दिए जाते हैं।


 उपयोग और महत्व

  • व्यक्तिगत स्वावलंबन: ट्राइसाइकिल या व्हीलचेयर से गतिशीलता बनी रहती है।

  • शिक्षा & रोजगार: स्पेशल ग्लास, श्रवण यंत्र और सहयोगी उपकरण दिव्यांग व्यक्तियों को पढ़ाई और काम में आत्मनिर्भर बनाते हैं।

  • यह योजना दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त और सामाजिक रूप से सबल बनाने में मदद करती है।


हालिया अपडेट

सामाजिक الأمن योजनाओं के तहत अब दिव्यांग पेंशन भी जुलाई 2025 से ₹1,100 मासिक राशि पा रही हैं, जो वृद्ध और विधवा पेंशन के बराबर हो गया है।


✅ अगला कदम

  1. अपने जिले की सामाजिक कल्याण शाखा से संपर्क करें और आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।

  2. दस्तावेज़ तैयार रखें — दिव्यांगता प्रमाण, आय प्रमाण etc.

  3. सही रूप से आवेदन भरकर जमा करें

  4. प्रोसेस की स्थिति समय-समय पर चेक करें।

  5. चयनित होने पर उपकरण प्राप्त करें

  6. मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण छात्रवृत्ति योजना – शिक्षा में समान अवसर की दिशा में एक पहल

  7. बिहार सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं की सूची – एक स्थान पर पूरी जानकारी | Progress India


 FAQ (Frequently Asked Questions)

Q1. मुख्यमंत्री समर्थ्य योजना क्या है?
👉 यह योजना दिव्यांगजन को स्वरोज़गार शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए आर्थिक सहयोग देती है।

Q2. योजना के तहत क्या लाभ मिलता है?
👉 दिव्यांगजन को स्वरोज़गार हेतु वित्तीय सहायता, कौशल विकास प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर।

Q3. पात्रता क्या है?
👉 40% या उससे अधिक दिव्यांगजन
👉 बिहार राज्य के स्थायी निवासी
👉 आयु सीमा 18 से 50 वर्ष

Q4. आवेदन कैसे करें?
👉 ऑनलाइन आवेदन – socialwelfare.bih.nic.in
👉 ऑफलाइन – जिला समाज कल्याण कार्यालय / जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र में।

Q5. ज़रूरी दस्तावेज़ कौन से हैं?
👉 दिव्यांगता प्रमाणपत्र
👉 आधार कार्ड
👉 निवास प्रमाणपत्र
👉 आय प्रमाणपत्र
👉 बैंक पासबुक
👉 पासपोर्ट साइज फोटो
👉 स्वरोज़गार हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट (यदि आवश्यक)

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