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बिहार में नेत्रहीनों के लिए सरकारी योजना – दृष्टिहीन नागरिकों के लिए सहारा और सम्मान

 बिहार में नेत्रहीन (विशेष रूप से दृष्टि दिव्यांग) लोगों के लिए कई योजनाएं संचालित हैं, जो उन्हें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाने का उद्देश्य रखती हैं। नीचे प्रमुख योजनाओं का ब्यौरा दिया गया है:


👁️‍🗨️ 1. मुख्यमंत्री समर्थ्य योजना (Mukhya Mantri Samarthya Yojana)

  • दृष्टि जुड़ी दिव्यांगता सहित ≥40% दिव्यांगता वाले बिहार निवासी पात्र हैं।

  • लाभ में शामिल हैं: लो-विजन चश्मा, ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, स्पीकर आदि सहायक उपकरण।

  • उम्र सीमा: 14–60 वर्ष; पारिवारिक वार्षिक आय ≤ ₹1 लाख ।

  • आवेदन जिला समाज कल्याण कार्यालय या सामाजिक सुरक्षा निदेशालय में फॉर्म जमा करके करना होता है।


💰 2. नेत्रहीन शिक्षकों के लिए परिवहन भत्ता

  • नेत्रहीन और दृष्टि दिव्यांग शिक्षक अब परिवहन भत्ते के पात्र हैं।

  • यह सुविधा सभी जिलों के शिक्षा अधिकारी के निर्देशानुसार लागू हुई है ।


🧓 3. बिहार विकलांग पेंशन योजना

  • ≥40% दिव्यांगता वाले सभी आयु वर्ग के लोग पात्र हैं।

  • ₹400–₹600 प्रति माह की पेंशन मिलती है; विशेष वालिदिकरण, राज्य या केंद्र स्तर पर भिन्न हो सकती है ।

  • यह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (IGNDPS) के अंतर्गत भी आती है और ऑनलाइन/ऑफ़लाइन आवेदन संभव है।


🎓 4. समग्र दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना

  • Mukhyamantri Divyangjan Sashaktikaran Yojana के अंतर्गत:

    • शैक्षिक छात्रवृत्ति (क्षम दिव्यांग छात्रों के लिए, आय ≤ ₹2 लाख)

    • स्वरोज़गार ऋण (₹2 लाख तक, आर्थिक सहायता हेतु)

    • सहायक उपकरण, साइकिल, पेंशन समेत अन्य सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं ।


🏫 5. नेत्रहीन बालिकाओं के लिए शिक्षा केंद्र

  • Bihar Netraheen Parishad द्वारा संचालित Antarjyoti Balika Vidyalaya, पटना:

    • दृष्टिबाधित बालिकाओं के लिए निशुल्क आवासीय स्कूल।

    • कंप्यूटर, ब्रेल लाइब्रेरी, वोकैशनल प्रशिक्षण, संगीत, नृत्य आदि की सुविधा उपलब्ध है ।


✔️ सारांश तालिका

योजना लक्षित समूह प्रमुख लाभ
मुख्यमंत्री समर्थ्य योजना ≥40% दिव्यांग लो-विजन गियर, ट्राइसाइकिल आदि
परिवहन भत्ता दृष्टिबाधित शिक्षक परिवहन सहायता
विकलांग पेंशन ≥40% दिव्यांग ₹400–₹600/माह
दिव्यांग सशक्तिकरण दिव्यांग छात्र/उद्यमी छात्रवृत्ति, ऋण, सहायता उपकरण
Antarjyoti Balika Vidyalaya दृष्टिबाधित छात्राएँ शिक्षा, प्रशिक्षण, आवास

🧭 आगे क्या करें?

  1. दिव्यांगता प्रमाण सुनिश्चित करें (UDID/BMV प्रमाणपत्र)।

  2. संबंधित विभागीय कार्यालय से पात्रता और फॉर्म की जानकारी लें।

  3. आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखें (आधार, निवास, आय, दिव्यांगता प्रमाण, बैंक विवरण)।

  4. ऑनलाइन (societal welfare पोर्टल) या ऑफ़लाइन (डिस्ट्रिक्ट पदाधिकारी कार्यालय, ब्लॉक RTPS काउंटर) आवेदन करें।

  5. चयन और वितरण प्रक्रिया की जानकारी नियमित रूप से ली जाए।



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