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यूपी नेत्रहीनों हेतु शल्य चिकित्सा अनुदान योजना 2025

एक भारतीय व्यक्ति, जिसकी आंखों पर शल्य चिकित्सा के बाद कपड़े की पर्दा बंधी हुई है, अस्पताल के बिस्तर पर बैठा हुआ, शांतिपूर्ण और आशावादी भाव के साथ।
शल्य चिकित्सा अनुदान योजना
उत्तर प्रदेश की शल्य चिकित्सा अनुदान योजना (Surgical Grant for the Prevention of Disability) दिव्यांग व्यक्तियों को विभिन्न शल्यक्रियाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें नेत्रहीनता (Visual impairment) के सुधार के लिए विशेष रूप से कवर शामिल है:

 कौन-क्या मदद पा सकता है?

 दृष्टिहीनता संबंधी शल्यक्रियाएँ (Visual surgery)

  • कॉर्निया प्लास्टी, Intraocular Lens (IOL) इम्प्लांट, Cranial repair आदि के लिए

  • प्रति लाभार्थी ₹10,000 तक की सामान्य “corrective surgery” अनुदान पाते हैं 

  • यदि लाभार्थी श्रवण बाधित (≤5 वर्ष) हैं, तो ₹6 लाख तक कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए अनुदान मिलता है 


 राशि और सीमा

  • ₹10,000 — प्रत्येक तर्कसंगत सामान्य सुधारात्मक सर्जरी पर

  • ₹6,00,000 — कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी पर


 पात्रता मानदंड

  1. दिव्यांगता प्रमाणपत्र (CMO द्वारा जारी ≥40% या श्रेणी अनुसार)

  2. आय सीमा: वार्षिक परिवारिक आय ₹60,000 या उससे कम (कॉक्लियर के लिए BPL/दो गुना सीमा)

  3. निवास: उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी या 5 वर्ष का निवास

  4. चिकित्सकीय रिपोर्ट और सर्जरी अनुमान ज़रूरी

  5. कोर्ट या आपराधिक रिकॉर्ड ना हो


 आवेदन प्रक्रिया

 ऑफलाइन तरीका:

  • फॉर्म जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के कार्यालय से लें

  • उसमें आय, दिव्यांगता, मेडिकल रिपोर्ट, फोटो, तथा अस्पताल द्वारा दी गई Estimated Expenditure sheet संलग्न करें

  • फॉर्म सबमिट → चयनित लाभार्थी की सर्जरी संबंधित सरकारी/मैथ्स संस्थान में कराई जाती है 

 ऑनलाइन/इमरजेंसी:    uphwd.gov.in

अगर आपात स्थिति है → आवेदन सीधे नीति निदेशक या विभाग प्रमुख को भेजा जा सकता है


 अब तक का परिणाम

  • FY 2017–18 से 2019–20 तक लगभग 1,326 शल्यक्रियाएं करवाई गईं; FY 2020–21 में अतिरिक्त 267 चयनित 

  • FY 2024–25 में 214 श्रवण-बाधित बच्चों को कॉक्लियर इम्प्लांट करवाया गया, जिसमें लगभग ₹12.84 करोड़ खर्च हुआ 


✅ सारांश तालिका

शल्य चिकित्सा प्रकार लोगों के लिए अधिकतम अनुदान
सामान्य सुधारात्मक सर्जरी दृष्टि, मानसिक, अस्थि इत्यादि ₹10,000 प्रति व्यक्ति
कॉक्लियर इम्प्लांट ≤5 वर्ष श्रवण बाधित बच्चे ₹6,00,000 प्रति बच्चा

 अगला कदम: आपकी मदद

  1. Eligibility पूर्ति — आय, दिव्यांगता प्रमाण, UP निवास

  2. Application Form — जिला कार्यालय से लें

  3. दस्तावेज तैयार करें — आय, मेडिकल रिपोर्ट, अनुमानित खर्च

  4. आवेदन जमा करें — जिला दिव्यांगजन अधिकारी के पास

  5. सर्जरी कराएं — चयनित अस्पताल में, राशि सीधे अस्पताल को जारी

 FAQs (5 प्रश्न–उत्तर)

Q1. शल्य चिकित्सा अनुदान योजना क्या है?
👉 यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती है, जिसमें नेत्रहीनों को नेत्र उपचार और ऑपरेशन हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है।

Q2. इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
👉 उत्तर प्रदेश के निवासी नेत्रहीन व्यक्ति या गंभीर नेत्र रोगी।

Q3. कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है?
👉 रोग और ऑपरेशन के प्रकार के अनुसार सरकार द्वारा तय की गई राशि प्रदान की जाती है।

Q4. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?
👉 दिव्यांगता/नेत्रहीनता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और चिकित्सकीय रिपोर्ट।

Q5. आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
👉 जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय या स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से।

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