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नेत्रहीन और दृष्टि दिव्यांग शिक्षकों के लिए परिवहन भत्ता 2025 – सुविधा और सम्मान की दिशा में कदम

बिहार में नेत्रहीन एवं दृष्टि दिव्यांग शिक्षकों के लिए  परिवहन भत्ता योजना के लाभार्थी की तस्वीर, जिसमें एक महिला शिक्षक और एक समूह के छात्र स्कूल की पृष्ठभूमि में पारंपरिक और आधुनिक वेशभूषा में दिखाई दे रहे हैं।
नेत्रहीन व दृष्टिबाधित शिक्षकों के लिए परिवहन भत्ता

 बिहार सरकार ने नेत्रहीन और दृष्टि दिव्यांग शिक्षकों के लिए परिवहन भत्ता प्रदान करने की पहल की है – यह सुविधा अभी लागू हो रही है और राज्य के विभिन्न जिलों में धीरे-धीरे प्रभावी हो रही है:

भत्ता का विवरण और राशि

  • राशि: वर्तमान में भागलपुर जिले में नेत्रहीन (दृष्टि दिव्यांग) शिक्षकों को ₹1,860 प्रति माह परिवहन भत्ता प्रदान किया जा रहा है ।

  • यह भत्ता उपलब्ध कराने का निर्देश शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) को भेजा है ।


 नीति और कार्रवाई

  • 22 नवंबर 2024 को शिक्षा विभाग ने इस सुविधा पर पहला निर्णय जारी किया, जिसमें नेत्रहीन एवं दृष्टि दिव्यांग शिक्षकों को परिवहन भत्ता देने की जानकारी दी गई ।

  • मार्च—जून 2025 तक भागलपुर में पहली बार ₹1,860 भत्ता भुगतान शुरू हुआ है, और अब अन्य जिलों में भी प्रक्रिया जारी है ।


 कैसे लाभ प्राप्त करें?

  1. आपके जिले/DEO कार्यालय में आवेदन करें – जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में परिवहन भत्ते हेतु आवेदन जमा करें (जैसे भागलपुर में हो चुका है) ।

  2. दिव्यांगता पहचान और शैक्षणिक सत्यापन – आवेदन के साथ आपको दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (UDID/दृष्टि दिव्यांगता) तथा अध्यापन स्थिति का प्रमाण संलग्न करना होगा।

  3. प्रक्रिया जारी है – शिक्षा विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, भत्ता वितरण शीघ्र ही पूरे राज्य में कायम होगा।


✅ सारांश

पहलू विवरण
कौन पात्र? नेत्रहीन / दृष्टि दिव्यांग शिक्षक
भत्ता राशि अभी के लिए ₹1,860/माह (भागलपुर में शुरू)
कैसे लागू हुआ? शिक्षा निदेशालय ने DEO को आदेश भेजा
लाभ कैसे पाएं? DEO कार्यालय में आवेदन और सत्यापन कराएं

 अगला कदम

  • 👉 यदि आप नेत्रहीन शिक्षक हैं, तो अपने DEO कार्यालय या जिला शिक्षा कार्यालय से संपर्क करें और परिवहन भत्ते के लिए आवेदन करें।

  • 👉 यदि आपके जिले में अभी सुविधा शुरू नहीं हुई है, तो आप राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ या DEO को इस पहल की जानकारी हेतु लिख सकते हैं।


FAQ (Frequently Asked Questions)

Q1. यह परिवहन भत्ता योजना क्या है?
👉 बिहार सरकार ने नेत्रहीन व दृष्टि दिव्यांग शिक्षकों को स्कूल आने-जाने में सुविधा देने के लिए मासिक भत्ता देना शुरू किया है।

Q2. इस योजना का लाभ किसे मिलेगा?
👉 केवल बिहार राज्य के सरकारी व मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत नेत्रहीन और दृष्टिबाधित शिक्षक।

Q3. परिवहन भत्ता की राशि कितनी है?
👉 मासिक ₹1000 (राशि विभागीय संशोधन के अनुसार बदल सकती है)।

Q4. आवेदन कैसे करें?
👉 संबंधित विद्यालय प्रधानाचार्य / हेडमास्टर के माध्यम से जिला शिक्षा कार्यालय में आवेदन करना होगा।

Q5. आवश्यक दस्तावेज़ कौन से हैं?
👉 दिव्यांगता प्रमाणपत्र (दृष्टिबाधित/नेत्रहीन)
👉 नियुक्ति पत्र / सेवा प्रमाणपत्र
👉 आधार कार्ड
👉 बैंक खाता विवरण
👉 पासपोर्ट साइज फोटो

Q6. योजना का उद्देश्य क्या है?
👉 नेत्रहीन शिक्षकों को कार्यस्थल तक आने-जाने में आर्थिक सहारा देना और उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाना।

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