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विशेष शिक्षा सहायता योजना – श्रमिकों के बच्चों के लिए

छत्तीसगढ़ के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करते हुए बच्चे,

विशेष शिक्षा सहायता योजना (मृतक श्रमिकों के बच्चों के लिए) – छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ की विशेष शिक्षा सहायता योजना मृतक श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा में सहयोग देती है। 

✅ योजना का परिचय

  • यह योजना छत्तीसगढ़ के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के मृत्यु पश्चात उनके प्रथम दो बच्चों को शिक्षा-सहायता देने हेतु शुरू की गई है। 

  • योजना का नाम है “विशेष शिक्षा सहायता योजना” और इसे छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अन्तर्गत संचालित किया जाता है। 

  • उद्देश्य: श्रमिक-परिवारों के बच्चों को शिक्षा के अवसर देना, विशेष रूप से उन बच्चों को जिनका अभिभावक (पिता/माता) काम करते हुए या पंजीकृत श्रमिक होकर मृत्यु-पक्ष में हो गया।


 पात्रता-मानदंड

  • मृतक श्रमिक: पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना आवश्यक। 

  • मृतक श्रमिक का पंजीकरण कम-से-कम एक वर्ष पूर्व होना चाहिए। 

  • बच्चों: मृतक श्रमिक के प्रथम दो संतान इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी बन सकते हैं।

  • परिवार में यदि अन्य पंजीकृत श्रमिक मौजूद हैं, तो बच्चों को इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

  • लाभार्थी बच्चों का अध्ययनरत होना या आगे पढ़ने की योग्यता हो सकती है — प्रमाणित शैक्षणिक स्थिति जानना आवश्यक।


 योजना के लाभ

  • लाभार्थी बच्चों को एक विशेष पंजीयन-कार्ड जारी किया जाता है। 

  • इसके बाद बच्चों को विभिन्न छात्रवृत्ति-या शिक्षा-प्रोत्साहन योजनाओं से जुड़ने का अवसर मिलता है, जैसे:

    • मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना

    • मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना

    • छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा सहायता योजना 

  • यह सहायता बच्चों को आगे पढ़ने, प्रतियोगी परीक्षा-तैयारी, कोचिंग आदि में मदद करती है।

  • इससे श्रमिक परिवारों में शिक्षा-सशक्तिकरण व भविष्य-सुरक्षा का अवसर बढ़ता है।


 आवेदन प्रक्रिया – आसान कदमों में

  1. मृतक श्रमिक के पंजीकरण की स्थिति जाँचें।

  2. संबंधित विभाग या मंडल की वेबसाइट/आधिकारिक कार्यालय से योजना-निर्देश (guidelines) डाउनलोड करें। 

  3. बच्चों के लिए आवेदन-फॉर्म भरें — बच्चे का नाम, शैक्षणिक स्थिति, बैंक खाता आदि जानकारी भरें।

  4. आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें: पिता/माता की मृत्यु प्रमाण-पत्र, श्रमिक पंजीकरण प्रमाणपत्र, बच्चों के जन्म/पहचान प्रमाण, बैंक खाता विवरण आदि। 

  5. आवेदन को अधिसूचित कार्यालय (लोक सेवा केंद्र / श्रम कार्यालय) में जमा करें। 

  6. आवेदन के बाद बच्चों को “विशेष पंजीयन-कार्ड” जारी किया जाएगा।

  7. कार्ड मिलने के बाद, बच्चों को उपरोक्त योजनाओं में नामांकित किया जाएगा और छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलेगा।

  8. समय-समय पर स्थिति जाँचें और बनाए रखें कि नियम व निर्देशों में कोई संशोधन हुआ हो-तो उसका पालन करें।


 महत्वपूर्ण बिंदु / सुझाव

  • यदि किसी कारण से पंजीकरण या आवेदन में त्रुटि हो — तुरंत कार्यालय से सम्पर्क करें।

  • आवेदन करते समय सभी जानकारी सत्य व प्रमाणित होनी चाहिए, ताकि बाद में विवाद न हो।

  • कार्ड प्राप्ति के बाद विद्यार्थियों को प्रेरित करें कि वे नियमित पढ़ाई करें, ताकि लाभ स्थिर हो सके।

  • लाभ राशि-या छात्रवृत्ति का बैंक खाता सही व सक्रिय होना चाहिए।

  • परिवार में अन्य पंजीकृत श्रमिक होने पर इस योजना के लिए पात्रता सीमित हो सकती है — पहले स्थिति स्पष्ट करें।

  • बच्चों की आगे की पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तथा कोचिंग-सहायता की जानकारी रखें — इस योजना से जोड़ने से लाभ बढ़ सकता है।

  • इस तरह की योजना समाज-दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है — इसे अपने श्रमिक समकक्षों, मित्रों व परिवार में जिले-वाले मित्रों तक भी पहुँचाएं।


 


वर्तमान स्थिति एवं प्रासंगिक जानकारी

  • इस योजना की दिशा-निर्देश दस्तावेज में स्पष्ट है कि मृतक श्रमिक के प्रथम दो संतान ही पात्र होंगे। 

  • राज्य में श्रम विभाग द्वारा अन्य श्रमिक-शिक्षा-सहायता योजनाएं भी सक्रिय हैं, जो इस सहायता-योजना के साथ समन्वयित तरीके से चलती हैं।

  • मीडिया रिपोर्ट्स में श्रमिक परिवारों के बच्चों को लाखों रुपए की छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन राशि प्रदान किए जाने की खबरें सामने आई हैं। 

  • यदि आप या आपका परिवार इस योजना के अंतर्गत आने वाला है — तो आवेदन में विलंब न करें। समय पर कार्रवाई एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती है।


 

प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करते हुए बच्चे, जो अपनी किताबों और कापियों में लिख रहे हैं।

निष्कर्ष

  • यह योजना एक संवेदनशील व आवश्यक पहल है, जो श्रमिक-परिवारों में शिक्षा के अवसर सुनिश्चित करती है।

  • मृतक श्रमिकों के बच्चों को आने वाले वर्षों में मदद मिलती है — जिससे उनका भविष्य उज्जवल बन सके।

  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए सक्रिय रहना, दस्तावेज सही रखना व समय पर आवेदन करना अनिवार्य है।

  • यदि आप पात्र हैं — तुरंत आवेदन करें और अपने बच्चों को शिक्षा-सशक्तिकरण की ओर अग्रसर करें।


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निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना छत्तीसगढ़ 2025

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना 2025

छत्तीसगढ़ की सभी सरकारी योजनाओं की पूरी सूची 2025

FAQ (Frequently Asked Questions)

Q1. इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
मृतक पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रथम दो बच्चे इस योजना के पात्र हैं।

Q2. आवेदन कहां किया जा सकता है?
अपने जिले के श्रमिक सहायता केन्द्र या श्रम कार्यालय में।

Q3. क्या यह योजना केवल सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए है?
नहीं, सभी मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत बच्चे पात्र हैं।

Q4. कितने बच्चों को लाभ दिया जाता है?
केवल दो बच्चों को।

Q5. क्या यह सहायता हर साल मिलती है?
हाँ, बच्चों के अध्ययन जारी रहने पर हर शैक्षणिक वर्ष में सहायता दी जाती है।

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