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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: गरीब बेटियों के लिए सहारा

एक जोड़ा पारंपरिक लाल और सुनहरे रंग के वस्त्रों में शादी के दौरान मुस्कुराते हुए, फूलों की मालाओं से सजे, हरे-भरे बगीचे में खड़ा है, जिसमें पृष्ठभूमि में मेहमान और सजावटी मेहराब दिखाई दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana) उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रगतिशील पहल

उद्देश्य

  • आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, BPL/गरीब वर्ग, विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं के विवाह में सहायता करना।

  • गैरआवश्यक दिखावे और दहेज प्रथा को कम करना, सामुदायिक समरसता को बढ़ावा देना।


वित्तीय सहायता (FY 2025–26 से)

मद राशि
कन्या के बैंक खाते में ₹60,000
गृहस्थी सामग्री (कपड़े, बर्तन आदि) ₹25,000
विवाह समारोह खर्च (मनोरंजन, बिजली/पानी, मंडप आदि) ₹15,000
कुल मदद ₹100,000 प्रति जोड़ा 

पहले यह कुल ₹51,000 की थी—₹35,000 + ₹10,000 + ₹6,000—जो अब दोगुनी कर दी गई ।


पात्रता मानदंड

  • आय सीमा: अब वार्षिक ₹3 लाख तक, पहले ₹2 लाख थी।

  • आयु: दुल्हन ≥ 18 वर्ष, वर ≥ 21 वर्ष ।

  • स्थायी निवासी: दोनों उत्तर प्रदेश के नागरिक।

  • दायरा: सभी जाति-वर्ग; प्राथमिकता SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग।

  • जोड़ी की न्यूनतम संख्या: सामूहिक विवाह के लिए कम से कम 10 जोड़े ।

  • पूर्व विवाह: पहली शादी न की हो; विधवा या तलाकशुदा महिलाओं को पुनर्विवाह हेतु शामिल किया गया है।


आवेदन प्रक्रिया

  1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ: cmsvy.upsdc.gov.in (kalyansaathi.in)।

    आवश्यक दस्तावेज:

  • आधार कार्ड, आय प्रमाण, निवास प्रमाण, जाति प्रमाण (जहां लागू), बैंक पासबुक, जन्म प्रमाण, बीपीएल/आय प्रमाण, पासपोर्ट फोटो ।


प्रदर्शन आंकड़े

  • FY 2025–26 में Prayagraj जिले में ~2,484 जोड़ों को लक्ष्य बनाया गया, अब तक 513+ लाभान्वित।

  • 27 मई 2025 को गोरखपुर में 1,200+ जोड़ों की शादियाँ संपन्न—मुख्यमंत्री स्वयं उपस्थित थे।

  • 2017 से अब तक प्रदेश में करीब 4.7 लाख लड़कियों के विवाह सफल हुए हैं।

कुछ शिकायतें और फर्जीवाड़े की भी खबरें आई हैं—उदाहरण के लिए बस्ती जिले में नकली आभूषण वितरण का मामला।


प्रमुख परिवर्तन (2025 में)

  • वार्षिक आय सीमा ₹2 लाख से ₹3 लाख तक बढ़ी।

  • सहायता राशि ₹51,000 से ₹1,00,000 तक दोगुनी की गई।

  • लाइन-अप में पारदर्शिता, जांच, बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था भी शुरू की गई है ।


संक्षेप में

यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े परिवारों की बेटियों के विवाह पर ₹1,00,000 की सहायता देती है। यह कार्रवाई सामाजिक समरसता, गैर-व्यय, सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं पारदर्शिता बढ़ाने हेतु एक ठोस कदम है।

 FAQ

Q1. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या है?
यह योजना गरीब परिवारों की बेटियों की शादी सामूहिक रूप से कराने के लिए आर्थिक सहायता और सुविधाएं देती है।

Q2. लाभार्थी कौन हैं?
गरीब परिवारों की बेटियां, विधवा, परित्यक्ता और दिव्यांगजन।

Q3. योजना में कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?
प्रति जोड़े को ₹51,000 की आर्थिक सहायता (जिसमें उपहार सामग्री और नकद राशि शामिल)।

Q4. आवेदन कैसे करें?
आवेदन ऑनलाइन पोर्टल या जिला समाज कल्याण विभाग के माध्यम से किया जा सकता है।

Q5. क्या गैर-हिन्दू समुदाय भी आवेदन कर सकता है?
हाँ, यह योजना सभी धर्मों और समुदायों की गरीब बेटियों के लिए है।

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