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मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, उत्तर प्रदेश सरकार

एक खुशहाल बच्चा स्कूल की वर्दी में कक्षा में बैठा हुआ, जो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश का लाभार्थी है, पृष्ठभूमि में अन्य छात्र और शिक्षण सामग्री दिखाई दे रही है।
MBSY

 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (Mukhyamantri Bal Seva Yojana) का लाभ लेने का सरल, चरण-दर-चरण मार्गदर्शन दिया गया है:

1. पात्रता की जाँच

  • उम्र: 0–18 वर्ष (विशेष मामलों में 18–23 वर्ष तक) (ghaziabad.nic.in)

  • पात्र स्थितियाँ:

    • कोविड के कारण माता-पिता या एक माता/पिता की मृत्यु।

    • या वैध संरक्षक की मृत्यु सहित विशेष केस (जेल, बालश्रम, आदि) 

  • वार्षिक आय: ₹3 लाख से कम (यदि एक अभिभावक जीवित हो) 

  • एक परिवार से अधिकतम 2 बच्चे लाभान्वित 


 2. मिलने वाला लाभ

  • बच्चों को ₹2,500–₹4,000 प्रति माह सहायता—छः माह या मासिक आधार पर वितरित

  • 10 वर्ष से कम उम्र के अनाथ बच्चों को राजकीय बालगृह में आवासीय सुविधा 

  • पढ़ाई कर रहे बच्चों (स्कूल/कॉलेज/व्यावसायिक) को लैपटॉप/टैबलेट प्रदान 

  • 18 वर्ष से पहले विदवा हुई लड़कियों को विवाह हेतु ₹1,01,000 आर्थिक सहायता)। 


 3. आवश्यक दस्तावेज

  • बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र व निवास प्रमाण।

  • माता-पिता/संरक्षक का मृत्यु प्रमाण पत्र व कोविड-19 से मृत्यु का साक्ष्य (RT-PCR/एंटीजन/सीटी‑स्कैन/ब्लड रिपोर्ट)

  • आधार कार्ड या अन्य पहचान प्रमाण।

  • बैंक खाता विवरण।

  • आय प्रमाण पत्र (यदि दोनों अभिभावकों की मृत्यु नहीं हुई है)।

  • स्कूल/कॉलेज पंजीकरण प्रमाण पत्र

  • नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो।


 4. आवेदन प्रक्रिया (ऑफ़लाइन)

  1. अपने जिले/क्षेत्र के जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें 

  2. आवेदन फॉर्म सावधानीपूर्वक भरें और उपर्युक्त दस्तावेज संलग्न करें।

  3. ग्रामीण क्षेत्र में इसे पंचायत या विकास खंड अधिकारी कार्यालय में, शहरी क्षेत्र में तहसील/प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा करें 

  4. जमा करने के बाद जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा पहचान और सत्यापन किया जायेगा 

  5. आम तौर पर 15 दिनों के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है 


 5. स्वीकृति व भुगतान

  • सत्यापन के पश्चात प्रमाणित आवेदन स्वीकृत हो जाता है और चयनित बच्चे के बैंक खाते में छमाही या मासिक किस्तों में ₹2,500–₹4,000 भेजे जाते हैं 

  • स्कूली बच्चों को स्कूल में पंजीकरण प्रमाण हर वर्ष जमा करना होगा


 6. समय सीमा

  • माता-पिता की मृत्यु के 2 वर्षों के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है 


 सारांश मार्गदर्शिका

  1. दस्तावेज तैयार रखें।

  2. आस-पास के जिला/पंचायत/पीओ कार्यालय से फॉर्म लें।

  3. आवेदन भरें और जमा करें।

  4. 15 दिनों में पहचान व स्वीकृति होती है।

  5. बैंक खाते में नियमित डबल-चेक करें।


FAQ

Q1. मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना क्या है?
यह योजना कोविड-19 या अन्य कारणों से अनाथ हुए बच्चों को शिक्षा, देखभाल और आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

Q2. लाभार्थी कौन हैं?
अनाथ बच्चे, विशेषकर जिनके माता-पिता की मृत्यु कोविड-19 या अन्य कारणों से हो चुकी है।

Q3. योजना के अंतर्गत क्या सहायता मिलती है?
मासिक भत्ता, मुफ्त शिक्षा, आवासीय सुविधा, स्वास्थ्य बीमा और उच्च शिक्षा/स्वरोजगार हेतु विशेष सहायता।

Q4. कितनी आर्थिक मदद दी जाती है?
बच्चों को प्रति माह ₹4,000 की आर्थिक सहायता, साथ ही स्कॉलरशिप और पढ़ाई में मदद।

Q5. आवेदन कैसे करें?
आवेदन जिला समाज कल्याण विभाग या बाल विकास कार्यालय के माध्यम से किया जा सकता है।

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