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बिहार विकलांग पेंशन योजना 2025: पूरी जानकारी – दिव्यांगजनों को आर्थिक सहारा देने की सशक्त पहल

बिहार विकलांग पेंशन योजना के लाभार्थी की तस्वीर, जिसमें एक वरिष्ठ व्यक्ति पारंपरिक वस्त्र में पेंशन दस्तावेज़ पकड़े हुए है, ग्रामीण पृष्ठभूमि में खड़ा है।
बिहार विकलांग पेंशन योजना के लाभार्थी 

 बिहार विकलांग पेंशन योजना (Bihar State Disability Pension Scheme) की विस्तृत और नवीनतम जानकारी 

योजना का लाभ

  • ₹1,100 प्रति माह की मासिक पेंशन अब वृद्ध, विधवा और दिव्यांग सभी पात्रों को दी जाती है, जो जुलाई 2025 से प्रभावी है।

  • इस योजना का लाभ लगभग 1.09 करोड़ लोगों को मिलेगा, जिसमें दिव्यांग एवं अन्य पात्र समूह शामिल हैं।


 पात्रता

  • कोई आयु सीमा नहीं; बस भारत का नागरिक और बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, कम से कम पिछले 10 वर्षों से।

  • दिव्यांगता कम से कम 40% आधिकारिक प्रमाणपत्र द्वारा मान्यता प्राप्त होना आवश्यक।

  • किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ उस परिवार से पहले नहीं मिल रहा होना चाहिए।

  • आय या नौकरी पर कोई पूरक प्रतिबंध नहीं, सिर्फ पहले से किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी नहीं होना चाहिए ।


 आवश्यक दस्तावेज

  1. आधार कार्ड

  2. पता प्रमाण (राशन कार्ड / निवास प्रमाण)

  3. बैंक पासबुक (DBT के लिए)

  4. दिव्यांगता प्रमाणपत्र (≥40%)

  5. आय प्रमाणपत्र (यदि आवश्यक हो)

  6. पासपोर्ट साइज फोटो


 आवेदन प्रक्रिया

1. ऑनलाइन (Service Plus / RTPS पोर्टल)

  • बिहार समाज कल्याण विभाग के RTPS/ServicePlus बिहार पोर्टल पर लॉगिन करें।

  • Disability Pension Scheme’ चुनें, फॉर्म भरे और दस्तावेज अपलोड करें।

2. ऑफ़लाइन (RTPS काउंटर / ब्लॉक कार्यालय)

  • नजदीकी RTPS केंद्र या ब्लॉक ऑफिस से फॉर्म प्राप्त करें।

  • फॉर्म भरें, दस्तावेज संलग्न करें और काउंटर पर जमा करें; रसीद प्राप्त करें।

3. सत्यापन एवं स्वीकृति

  • जिला/ब्लॉक अधिकारी द्वारा दस्तावेज सत्यापित किए जाएंगे।

  • स्वीकृति के बाद राशि DBT के माध्यम से हर माह की 10 तारीख को आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होती है।


 पिछले बदलाव और वित्तीय सहायता

  • पहले पेंशन ₹400/माह थी — अब ₹1,100/माह तक बढ़ाई गई है, जो से शैक्षणिक वर्ष 2025–26 की शुरूआत से लागू हुई है।

  • 13 जून 2025 को कुल ₹271 करोड़ DBT के जरिए 62 लाख से अधिक पेंशनर्स को भेजा गया, जिसमें ₹38 करोड़ विकलांग पेंशन के लिए थे।


 सारांश तालिका

पहलू विवरण
 पेंशन राशि ₹1,100 प्रति माह
 पात्र समूह ≥40% दिव्यांग, सभी आयु वर्ग
 भुगतान समय हर माह 10 तारीख को
 दस्तावेज आधार, दिव्यांगता प्रमाण, बैंक खाता आदि
 आवेदन ऑनलाइन/ऑफ़लाइन दोनों संभव

 अगला कदम

  1. दस्तावेज तैयार करें — आधार, दिव्यांगता सर्टिफिकेट, बैंक खाता आदि।

  2. आवेदन करें — ऑनलाइन Portals (Service Plus/RTPS) या ब्लॉक Office।

  3. रसीद और ट्रैक करें — आवेदन संख्या संभालकर रखें।

  4. भुगतान चेक करें — हर माह 10 तारीख को खाते में ₹1,100 ट्रांसफर।


FAQ (Frequently Asked Questions)

Q1. विकलांग पेंशन योजना क्या है?
👉 यह बिहार सरकार की योजना है जिसके तहत 40% या उससे अधिक दिव्यांगजन को मासिक पेंशन दी जाती है।

Q2. पेंशन राशि कितनी है?
👉 ₹400 से ₹500 प्रति माह (सरकारी संशोधन के अनुसार राशि बदल सकती है)।

Q3. कौन इस योजना का लाभ ले सकता है?
👉 बिहार राज्य के स्थायी निवासी
👉 40% या अधिक दिव्यांगजन
👉 गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार

Q4. आवेदन कहाँ करें?
👉 ऑनलाइन आवेदन – socialwelfare.bih.nic.in
👉 ऑफलाइन – नजदीकी प्रखंड / जिला समाज कल्याण कार्यालय

Q5. ज़रूरी दस्तावेज़ कौन से हैं?
👉 दिव्यांगता प्रमाणपत्र
👉 आधार कार्ड
👉 आय और निवास प्रमाणपत्र
👉 बैंक पासबुक
👉 पासपोर्ट साइज फोटो

Q6. योजना का उद्देश्य क्या है?
👉 दिव्यांगजन को आर्थिक सहारा देना और उनकी जीवन गुणवत्ता बेहतर बनाना।

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