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दाखिल-खारिज विवाद होने पर क्या करें? | समाधान, आवेदन प्रक्रिया और कानूनी उपाय

दाखिल-खारिज विवाद (Mutation Dispute) का मतलब होता है जमीन के रिकॉर्ड में मालिकाना हक के परिवर्तन को लेकर विवाद होना। जब कोई व्यक्ति जमीन खरीदता है, या उसे विरासत में मिलती है, तो उसका नाम खतियान/जमाबंदी में दर्ज किया जाता है — इसी प्रक्रिया को दाखिल-खारिज (Mutation) कहते हैं।

जब इस प्रक्रिया पर कोई आपत्ति करे या दो पक्ष दावा करें, तब दाखिल-खारिज विवाद उत्पन्न होता है।


⚠️ दाखिल-खारिज विवाद के मुख्य कारण:

  1. 🧾 दस्तावेज़ में त्रुटि (बिक्री पत्र, वंशावली आदि)

  2. 👪 वारिसों में मतभेद – एक वारिस बाकी के अधिकार को नकार दे

  3. 🛑 फर्जी रजिस्ट्री या जबरन दाखिल-खारिज

  4. 💬 आपत्ति (Objection) दाखिल करना – कोई तीसरा पक्ष दाखिल-खारिज पर आपत्ति करे

  5. 🧍‍♂️ पूर्ववर्ती मालिक द्वारा विवाद – जैसे पहले से कोई अन्य रजिस्ट्री मौजूद हो


📋 दाखिल-खारिज विवाद की स्थिति में क्या करें?

1. विवाद की स्थिति देखें (Mutation Status Check)

  • बिहार भूमि पोर्टल पर जाएँ:
    👉 https://biharbhumi.bihar.gov.in/BiharBhumi/

  • अपना जिला, अंचल, मौजा और Mutation Case Number डालकर देखें कि केस की स्थिति क्या है:

    • "Pending", "Objection Received", "Disposed", "Rejected" आदि।


2. आपत्ति दर्ज करना / जवाब देना

  • यदि आप किसी Mutation पर आपत्ति (Objection) करना चाहते हैं, तो संबंधित अंचल कार्यालय में लिखित आपत्ति दाखिल करें।

  • यदि आपके आवेदन पर कोई और आपत्ति करता है, तो आपको उसका जवाब देना होगा और अपना पक्ष रखना होगा।


3. अंचलाधिकारी की सुनवाई (CO Hearing)

  • विवाद की स्थिति में CO (Circle Officer) या राजस्व पदाधिकारी दोनों पक्षों को बुलाकर सुनवाई करते हैं।

  • दोनों पक्ष दस्तावेज़, गवाह या साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं।


4. CO द्वारा आदेश (Order)

  • जांच और सुनवाई के बाद CO दाखिल-खारिज को स्वीकृत (Approve) या रद्द (Reject) कर सकते हैं।

  • इसका रिकॉर्ड आप पोर्टल पर देख सकते हैं।


5. न्यायालय का विकल्प (Civil Court Suit)

  • यदि किसी पक्ष को CO के निर्णय से आपत्ति है, तो वह सिविल कोर्ट में केस कर सकता है।

  • कोर्ट में दाखिल-खारिज रद्द कराने, पुनः सुनवाई या मालिकाना अधिकार के लिए वाद दायर किया जा सकता है।


🧾 जरूरी दस्तावेज़ (Mutation Dispute में):

  • खतियान / जमाबंदी की प्रति

  • रसीद / लगान

  • बिक्री पत्र / वसीयत / उत्तराधिकार प्रमाण पत्र

  • आपत्ति पत्र / कोर्ट केस की कॉपी (यदि हो)


📃 आपत्ति आवेदन पत्र (नमूना):

सेवा में,  
अंचलाधिकारी,  
[अंचल का नाम], जिला - [जिला नाम]

विषय: दाखिल-खारिज पर आपत्ति दर्ज कराने हेतु आवेदन

महोदय,

सविनय निवेदन है कि खाता संख्या ___, खेसरा संख्या ___ से संबंधित भूमि का दाखिल-खारिज प्रक्रिया चल रही है। उक्त भूमि पर मेरा वैध अधिकार है, लेकिन [दूसरे पक्ष का नाम] द्वारा असत्य जानकारी के आधार पर नामांतरण कराया जा रहा है।

कृपया मेरी आपत्ति स्वीकार करते हुए उचित जांच कर निर्णय लेने की कृपा करें।

सधन्यवाद,  
[आपका नाम]  
[पता, मोबाइल]  
संलग्न: खतियान की प्रति, बिक्री पत्र, पहचान पत्र आदि

✅ निष्कर्ष:

  • दाखिल-खारिज विवाद को पहले अंचल स्तर पर सुलझाने की कोशिश करें

  • सुनवाई में हिस्सा लें और सभी प्रमाण प्रस्तुत करें

  • यदि समाधान नहीं हो, तो सिविल कोर्ट में दावा करें


अगर आप चाहें तो मैं आपको आपकी जमीन के विवाद के अनुसार आपत्ति पत्र, Mutation Case Status, या कोर्ट फॉर्मेट बना सकता हूँ। बस आप ज़िला, अंचल, खाता/खेसरा संख्या बताएं।(Mutation Dispute) का मतलब होता है जमीन के रिकॉर्ड में मालिकाना हक के परिवर्तन को लेकर विवाद होना। जब कोई व्यक्ति जमीन खरीदता है, या उसे विरासत में मिलती है, तो उसका नाम खतियान/जमाबंदी में दर्ज किया जाता है — इसी प्रक्रिया को दाखिल-खारिज (Mutation) कहते हैं।

जब इस प्रक्रिया पर कोई आपत्ति करे या दो पक्ष दावा करें, तब दाखिल-खारिज विवाद उत्पन्न होता है।


⚠️ दाखिल-खारिज विवाद के मुख्य कारण:

  1. 🧾 दस्तावेज़ में त्रुटि (बिक्री पत्र, वंशावली आदि)

  2. 👪 वारिसों में मतभेद – एक वारिस बाकी के अधिकार को नकार दे

  3. 🛑 फर्जी रजिस्ट्री या जबरन दाखिल-खारिज

  4. 💬 आपत्ति (Objection) दाखिल करना – कोई तीसरा पक्ष दाखिल-खारिज पर आपत्ति करे

  5. 🧍‍♂️ पूर्ववर्ती मालिक द्वारा विवाद – जैसे पहले से कोई अन्य रजिस्ट्री मौजूद हो


📋 दाखिल-खारिज विवाद की स्थिति में क्या करें?

1. विवाद की स्थिति देखें (Mutation Status Check)

  • बिहार भूमि पोर्टल पर जाएँ:
    👉 https://biharbhumi.bihar.gov.in/BiharBhumi/

  • अपना जिला, अंचल, मौजा और Mutation Case Number डालकर देखें कि केस की स्थिति क्या है:

    • "Pending", "Objection Received", "Disposed", "Rejected" आदि।


2. आपत्ति दर्ज करना / जवाब देना

  • यदि आप किसी Mutation पर आपत्ति (Objection) करना चाहते हैं, तो संबंधित अंचल कार्यालय में लिखित आपत्ति दाखिल करें।

  • यदि आपके आवेदन पर कोई और आपत्ति करता है, तो आपको उसका जवाब देना होगा और अपना पक्ष रखना होगा।


3. अंचलाधिकारी की सुनवाई (CO Hearing)

  • विवाद की स्थिति में CO (Circle Officer) या राजस्व पदाधिकारी दोनों पक्षों को बुलाकर सुनवाई करते हैं।

  • दोनों पक्ष दस्तावेज़, गवाह या साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं।


4. CO द्वारा आदेश (Order)

  • जांच और सुनवाई के बाद CO दाखिल-खारिज को स्वीकृत (Approve) या रद्द (Reject) कर सकते हैं।

  • इसका रिकॉर्ड आप पोर्टल पर देख सकते हैं।


5. न्यायालय का विकल्प (Civil Court Suit)

  • यदि किसी पक्ष को CO के निर्णय से आपत्ति है, तो वह सिविल कोर्ट में केस कर सकता है।

  • कोर्ट में दाखिल-खारिज रद्द कराने, पुनः सुनवाई या मालिकाना अधिकार के लिए वाद दायर किया जा सकता है।


🧾 जरूरी दस्तावेज़ (Mutation Dispute में):

  • खतियान / जमाबंदी की प्रति

  • रसीद / लगान

  • बिक्री पत्र / वसीयत / उत्तराधिकार प्रमाण पत्र

  • आपत्ति पत्र / कोर्ट केस की कॉपी (यदि हो)


📃 आपत्ति आवेदन पत्र (नमूना):

सेवा में,  
अंचलाधिकारी,  
[अंचल का नाम], जिला - [जिला नाम]

विषय: दाखिल-खारिज पर आपत्ति दर्ज कराने हेतु आवेदन

महोदय,

सविनय निवेदन है कि खाता संख्या ___, खेसरा संख्या ___ से संबंधित भूमि का दाखिल-खारिज प्रक्रिया चल रही है। उक्त भूमि पर मेरा वैध अधिकार है, लेकिन [दूसरे पक्ष का नाम] द्वारा असत्य जानकारी के आधार पर नामांतरण कराया जा रहा है।

कृपया मेरी आपत्ति स्वीकार करते हुए उचित जांच कर निर्णय लेने की कृपा करें।

सधन्यवाद,  
[आपका नाम]  
[पता, मोबाइल]  
संलग्न: खतियान की प्रति, बिक्री पत्र, पहचान पत्र आदि

✅ निष्कर्ष:

  • दाखिल-खारिज विवाद को पहले अंचल स्तर पर सुलझाने की कोशिश करें

  • सुनवाई में हिस्सा लें और सभी प्रमाण प्रस्तुत करें

  • यदि समाधान नहीं हो, तो सिविल कोर्ट में दावा करें

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