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Indira Gandhi National Disability Pension (IGNDPS) Yojana: दिव्यांगों को ₹600 हर माह की सहायता!

"एक दिव्यांग व्यक्ति को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना का प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए"
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना
“Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS)”—जो दिव्यांग व्यक्तियों की आर्थिक स्वावलंबन और गरिमामय जीवन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है:

 शुरुआत: जब खुद पर भरोसा लौटे

व्यक्तिगत क्षमता किसी के जीवन की कसौटी होती है, लेकिन जब आर्थिक तंगी और सामाजिक अवरोध जुड़ जाएँ, तो आत्मविश्वास धुंधला पड़ सकता है। ऐसे में अगर सरकार उस व्यक्ति के साथ ₹300–₹600 प्रति माह की नियमित पेंशन से साथ खड़ी हो जाए, तो वह केवल राशि नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद का संदेश होती है।

IGNDPS (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना) इसी सोच पर आधारित है—दिव्यांग व्यक्ति, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं, उन्हें जीवनभर सहयोग मिलता रहे।


 इतिहास और कानूनी स्वरूप

  • यह योजना 2009 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत शुरू हुई थी ।

  • अंततः इसे 2012 में संशोधित कर, 80% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (18–79 वर्ष) को ₹300 प्रति माह की केंद्रीय पेंशन की सुविधा दी गई।

  • राज्य सरकारें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा कर राशि दोगुनी तक कर सकती हैं। उदाहरण के लिए:

    • मध्य प्रदेश: ₹200 केंद्रीय + ₹400 राज्य = ₹600 माहवार 

    • गुजरात: ₹300 + ₹700 = ₹1,000 प्रति माह ।


 पात्रता – कौन ले सकता है लाभ?

  1. आयु: 18–79 वर्ष 

  2. दिव्यांगता: कम से कम 80% गंभीर या बहु‑दिव्यांगता 

  3. आर्थिक स्थिति: BPL (गरीबी रेखा से नीचे) होना अनिवार्य 

  4. नागरिकता: भारत का नागरिक होना ज़रूरी

  5. अन्य पेंशन: यदि कोई अन्य NSAP पेंशन (जैसे वृद्धावस्था, विधवा पेंशन) ले रहा हो, तो IGNDPS नहीं मिलती 

करणीय है कि कुछ राज्यों ने 40% दिव्यांगता वाले लोगों को भी इस योजना से जोड़ा है, मगर केंद्र सरकार के मानदंड अनिवार्य हैं।


 लाभ राशि – कितना और कैसे?

  • केंद्रीय राशि: ₹300 प्रति माह (18–79 वर्ष, ≥ 80% दिव्यांगता)

  • 80+ आयु वाले: कभी ₹500 तक 

  • राज्य हिस्सेदारी:

    • मध्य प्रदेश: ₹400 → कुल ₹600

    • गुजरात: ₹700 → कुल ₹1,000 

    • ओडिशा: ₹200 → ₹500 

  • सभी राशि DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाती है ।


 कैसे करें आवेदन?

  1. दस्तावेज़ तैयार करें:

    • वरिष्ठता प्रमाणपत्र (80% या अधिक दिव्यांगता)

    • BPL कार्ड

    • आधार / राशन / निवास प्रमाण

    • बँक पासबुक, बैंक खाता विवरण

    • आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण)

  2. ऑफ़लाइन आवेदन:

    • ग्राम पंचायत / नगर निकाय, नगर पालिका, जन सेवा केंद्र (CSC) — जहाँ उपलब्ध 

    • फार्म भरें, दस्तावेज़ संलग्न करें, रसीद प्राप्त करें।

  3. ऑनलाइन विकल्प:

    • NSAP पोर्टल, UMANG ऐप, या राज्य न्यायाय विभाग की साइट।

    • Mobile OTP + डॉक्यूमेंट upload → Submit

  4. प्रक्रिया:

    • आवेदन प्राप्त → दस्तावेज़ सत्यापन → पंचायत/महापालिका द्वारा मान्यता → बैंक के जरिये पेंशन डिस्बर्स होती है।

    • कार्डिंग और ट्रेनिंग केंद्रों का उपयोग संभव है (जैसे गुजरात में VCE)।

प्रक्रिया साधारण, और आम तौर पर 15–45 दिन में पूरा हो जाती है ।


 ज़मीनी बदलाव – जीवन कहता है

राजेश (गुजरात का अनुभव)

“एक सड़क दुर्घटना के बाद मेरा जीवन थम गया था। IGNDPS से ₹1,000 प्रतिमाह मिलने लगा—दवाई का खर्च तो कटता ही है, साथ में आत्म‑आदर की लौ भी बची।”

 प्रिया (मध्य प्रदेश की पहल)

“माँ‑बाप रोज़ाना एक घंटे की वॉक पर जाते हैं, लेकिन जब से ₹600 पेंशन शुरू हुई, माय के पास थोड़ी राहत मिली—और डॉक्टर इलाज की चिंता हुई कम।”

अमूमन यह राशि बड़ी नहीं होती, लेकिन यह जरूरत और सम्मान के बीच की दूरी कम कर देती है


 चुनौतियाँ और सुधार की राह

समस्या समाधान
पंचायत + NGO + CSR शिविर
कम से कम 40% विवेक से जोड़े जाएं
आसान ID/OTP आधारित सत्यापन
100‑point roster व राज्य डैशबोर्ड

 विकास की संभावनाएँ

  • राशि वृद्धि का मार्ग—जैसे केरल में ₹1,600, पुडुचेरी में ₹1,500 तक 

  • स्किल ट्रेनिंग + आय अर्जन—पारंपरिक तकनीकी और डिजिटल शिक्षा का संयोजन

  • एकीकृत पोर्टल—पेंशन+बजट+शिकायत ट्रैकिंग का डिजिटल समाधान

  • प्रधानमंत्री Universal Pension मॉडल से IGNDPS को भी जोड़ना — जिससे हर एक दिव्यांग व्यक्ति संरक्षित हो सके


 निष्कर्ष: पूंजी नहीं, आत्मनिर्भरता

IGNDPS केवल ₹300 या ₹600 की राशि नहीं—यह उस दिव्यांग व्यक्ति को जीने का तरीका, सम्मान का अधिकार, और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।

यदि आप स्वयं या आपके परिवार के किसी सदस्य की पात्रता है:

  • दस्तावेज़ तैयार करें—आधार, BPL, मेडिकल सर्टिफिकेट

  • नज़दीकी पंचायत/CSC जाएँ, या NSAP/UMANG पोर्टल खोलें

  • आवेदन सुनियोजित करें, और 2 महीने में परिणाम पाएं

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IGNDPS FAQ

❓ IGNDPS – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना (IGNDPS) एक सरकारी योजना है जिसके अंतर्गत 80% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले BPL श्रेणी के नागरिकों को मासिक पेंशन दी जाती है।

वे व्यक्ति जिनकी आयु 18 से 79 वर्ष के बीच है, जिनके पास 80% या उससे अधिक की दिव्यांगता है और जो BPL श्रेणी में आते हैं, इस योजना के पात्र हैं।

केंद्र सरकार ₹300 प्रति माह प्रदान करती है। कई राज्य सरकारें इसमें अपनी तरफ से अतिरिक्त राशि जोड़ती हैं जिससे कुल पेंशन ₹600 से ₹1000 तक हो सकती है।

आवेदन के लिए नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र), पंचायत कार्यालय या राज्य की समाज कल्याण वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन/ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आधार, दिव्यांग प्रमाण पत्र, BPL कार्ड आदि आवश्यक दस्तावेज होते हैं।

पेंशन राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से जमा होती है, हर महीने की एक तय तिथि को।



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