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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के लिए आवेदन कैसे करें

 

नीचे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत आवेदन—ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों—आसान हिंदी में विस्तार से बताया गया है:


 पात्रता (Eligibility)

  • उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच (जन्म के नजदीकी जन्मदिन तक) 

  • चालू बैंक या डाकघर बचत खाता होना चाहिए (Institutional खाता नहीं चलेगा)

  • आधार लिंक / KYC होना आवश्यक indiapost.gov.in


 दस्तावेज़ (Required Documents)

  • PMSBY Enrolment Form / Consent‑cum‑Declaration Form भरना जरूरी

  • पहचान-पते के लिए आधार कार्ड, या वोटर आईडी/पैन/ड्राइविंग लाइसेंस/MGNREGA कार्ड आदि—यदि आधार लिंक नहीं है तो जरूरी jansuraksha.gov.in

  • बैंक खाता विवरण: खाता संख्या, IFSC आदि


 1. ऑफ़लाइन आवेदन — बैंक या डाकघर शाखा में

  1. अपने बैंक/डाकघर जाएँ जहाँ आपका बचत खाता है।

  2. PMSBY एप्लीकेशन फॉर्म और ऑटो‑डेबिट फॉर्म प्राप्त करें।

  3. फॉर्म भरकर KYC दस्तावेज संलग्न करें, और स्वयं सत्यापन (self‑certify) करें।

  4. फॉर्म जमा करें—आधार लिंकिंग और ऑटो‑डेबिट स्वीकृति के बाद आपका नाम योजना में आ जाएगा।

  5. आप तुरंत ही आवेदन की Acknowledgement Slip प्राप्त कर सकते हैं।

  6. ₹12/- वार्षिक प्रीमियम हर मई जैसे ऑटो‑डेबिट होगा और कवर शुरू होगा 1 जून से। 


 2. ऑनलाइन आवेदन — नेट‑बैंकिंग / मोबाइल बैंकिंग में

  1. इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करें।

  2. ‘Insurance’ या ‘Social Security Schemes’ सेक्शन चुनें (जैसे HDFC, SBI, ICICI आदि बैंकों में) 

  3. “Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana” ऑप्शन चुनें।

  4. अपना बचत खाता दर्ज करें, नामांकन विवरण भरें, और OTP द्वारा पुष्टि करें।

  5. सबमिट करने पर फॉर्म सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा। आप इंस्टेंट कंफर्मेशन और Reference Number प्राप्त करेंगे।


 3. कवर की अवधि और प्रीमियम राशि

विवरणजानकारी
कवरेज अवधि1 जून – 31 मई (वार्षिक)
प्रीमियम राशि₹12 प्रति वर्ष (GST सहित; कुछ बैंकों पर ₹19) 
ऑटो‑डेबिट तिथिप्रत्येक वर्ष मई के अंत तक (ऑटो-डेबिट द्वारा कटेगा)
नए आवेदन की शुरुआतयदि आप जून के बाद जुड़ते हैं, तो कवर प्रारंभ होगा कटे जाने की तारीख से

 4. लाभ (Benefits)

  • रक्षा राशि

    • आकस्मिक मृत्यु/पूर्ण स्थायी दिव्यता: ₹2 लाख

    • आंशिक स्थायी दिव्यता: ₹1 लाख

  • प्राकृतिक आपदा सहित दुर्घटनाएँ कवर होती हैं; आत्महत्या नहीं

  • पुनः जुड़ना और निकास संभव—जहाँ जो करना चाहते हैं वहाँ अनुसार


 5. दावा (Claim) प्रक्रिया

  1. दुर्घटना/मृत्यु होने पर, बैंक या बीमा कंपनी को तुरंत सूचित करें।

  2. विवरण + दस्तावेज: FIR/मृत्यु प्रमाणपत्र/डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जमा करें

  3. बैंक जांच करेगा और दावा प्रक्रिया 30 दिन में पूरी की जाएगी

























 संक्षेप में – चरणबद्ध मार्ग

  1. Eligibility जांच (Age, बैंक खाता, आधार लिंक)

  2. दस्तावेज़ तैयार करें (ID proof, खाता डिटेल्स, आधार आदि)

  3. फॉर्म भरें:

    • ऑफ़लाइन → बैंक/डाकघर जाएँ

    • ऑनलाइन → इंटरनेट बैंकिंग / मोबाइल बैंक

  4. फॉर्म जमा → ऑटो‑डेबिट स्वीकृत करें

  5. Kover शुरू 1 जून से, ₹12/- कटने के बाद

  6. Claim आवश्यकता होने पर बैंक के माध्यम से फाइल करें


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